मनसाही पीएचसी के एमओ मनोज कुमार पटना किये गये तलब

Updated at : 07 Mar 2025 7:45 PM (IST)
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मनसाही पीएचसी के एमओ मनोज कुमार पटना किये गये तलब

मनसाही पीएचसी के एमओ मनोज कुमार पटना किये गये तलब

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– 17 मार्च को बचाव को लेकर साक्ष्य के साथ उपस्थित होने का सीएस ने दिया निर्देश – प्राणपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रतिनियुक्ति खत्म होने पर भी वित्तीय प्रभार नहीं देने का है मामला कटिहार मनसाही पीएचसी के तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सह वर्तमान एमओ डॉ मनाेज कुमार चौधरी के ऊपर मंडरा रहा संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है. डॉ चौधरी का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्राणपुर से प्रतिनियुक्ति समाप्त करने के आदेश के बाद स्थापना एवं एनएचएम से संबंधित बैंक एवं कोषागार से राशि की अनधिकार निकासी के मामले में चल रही विभागीय कार्रवाई के तहत सीएस डॉ जितेन्द्रनाथ सिंह ने डॉ मनोज कुमार चौधरी के नाम छह मार्च 2025 को एक आदेश पत्र जारी किया है. जिसमें बताया गया है कि डॉ मनोज कुमार चौधरी तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य प्राणपुर सम्प्रति चिकित्सा पदाधिकारी, मनसाही को 17 मार्च को ग्यारह बजे पूर्वाहन में सभी साक्ष्यों के साथ डॉ अलका सिन्हा अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना के जारी निर्देश 18 फरवरी 25 द्वारा उपस्थित होने का निदेश प्राप्त हुआ है. इस आलोक में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्राणपुर से समन्वयन स्थापित कर साक्ष्य सहित प्राप्त कर वर्णित तिथि को संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है. इससे पूर्व चिकित्सा पदाधिकारी पीएचसी मनसाही के डॉ मनोज कुमार चौधरी ने असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कटिहार को चार मार्च को साक्ष्यों एवं बचाव बचाव के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्राणपुर से कागजात उपलब्ध कराने के सम्बंध में एक पत्र देकर आग्रह किया था. बताया गया कि अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना के 18 फरवरी 25 के आदेश पर 17 मार्च को 11 बजे पूर्वाहन में सभी साक्ष्यों एवं बचाव बयान के साथ उन्हें कार्यालय कक्ष कमरा संख्या 194 स्वास्थ्य विभाग, नया सचिवालय विकास भवन, पटना में उपस्थित होने को आदेश दिया गया है. चूंकि यह मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्राणपुर से सम्बंधित है. इस संबंध में साक्ष्यों एवं बचाव बयान के लिए अपने स्तर से प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्राणपुर को सम्बंधित कागजात उन्हें उपलब्ध कराने के लिए आग्रह किया है. इनके विरुद्ध आरडीडी पूर्णिया प्रमंडल ने दिया था रिपोर्ट असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के जारी पत्र के प्रतिवेदन में चिकित्सा पदाधिकारी डॉ मनोज कुमार चौधरी की प्रतिनियुक्ति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्राणपुर में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर घोषित किया गया. क्षेत्रीय अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, पूर्णिया प्रमंडल के जारी आदेश पत्र 5 नवम्बर 2021 के द्वारा डॉ चौधरी का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्राणपुर से प्रतिनियुक्ति समाप्त कर 9 नवम्बर 2021 तक योगदान करने का आदेश दिया गया. सिविल सर्जन के जारी पत्र 8 नवम्बर 2021 द्वारा डॉ अभिनंदन कुमार को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर घोषित किया गया. इसके बाद भी डॉ चौधरी द्वारा 9, 10 एवं 13 नवम्बर 2021 एवं 15 नवम्बर 2021 को स्थापना एवं एनएचएम से सम्बंधित बैंक एवं कोषागार से राशि की अनाधिकार निकासी की गयी. सीएचसी प्राणपुर के 17 नवम्बर 21 के जारी पत्र द्वारा सूचना दी गयी कि डॉ चौधरी द्वारा अपना प्रभार हस्तानंरण नहीं किया गया. 20 नवम्बर के अपराह्न तक डॉ कुमार को प्रभार सौंपने का निर्देश देने के बाद भी डॉ चौधरी द्वारा प्रभार सौंपा नहीं गया. वित्तीय प्रभार नहीं सौंपने के कारण वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्य में बाधा को देखते हुए कार्यालय के द्वारा 1 दिसम्बर 2021 को पत्र द्वारा डॉ अभिनंदन कुमार को एकतरफा वित्तीय प्रभार ग्रहण का आदेश दिया गया. कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही घोर अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारित व मनमनानेपन का द्योतक 31 मार्च 2023 के द्वारा मामले की जांच क्षेत्रीय अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं पूर्णिया प्रमंडल से करायी गयी. क्षेत्रीय अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं पूर्णिया प्रमंडल के द्वारा 14 जुलाई 2023 द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में मामले को सत्य प्रतिवेदित किया गया. सात फरवरी 2025 को सरकार के अवर सचिव स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना उपेन्द्र राम ने डॉ मनोज चौधरी पर कृत्य सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम के तहत इसे निहित प्रावधानों एवं के प्रतिकूल बताया. इनका यह कृत्य कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, घोर अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारित एवं मनमनानेपन का द्योतक बताया है.

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