प्रेम प्रसंग में गर्भवती की हत्या के दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 03 Sep 2024 10:24 PM
भियुक्तों को 10-10 हजार रुपये अर्थ दंड का भी भुगतान का दिया गया आदेश
कटिहार. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ अनिल कुमार राम की अदालत ने मंगलवार को प्रेम प्रसंग में गर्भवती किये जाने के पश्चात हत्या के आरोप में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. दोनों अभियुक्त सलाम व अली बारसोई थाना अंतर्गत ग्राम पहाड़पुर के निवासी हैं. दोनों अभियुक्तों को यह सजा भादवि की धारा 302 के तहत दोषी पाये जाने पर सुनाया गया है. अभियुक्तों को 10-10 हजार रुपये अर्थ दंड का भी भुगतान का आदेश दिया गया है. बारसोई थाना पुलिस के समक्ष 14 फरवरी 2021 को दिये बयान में सूचक हमीदुल ने कहा था कि उसकी बेटी सुहागी खातून और गांव के सलाम के साथ विगत एक वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था. इसी बीच उसकी बेटी पांच माह की गर्भवती हो गयी. सलाम दिल्ली चला गया. उसका दोस्त अली इसकी सूचना जब सलाम को दी तो सलाम ने उसकी बेटी को रखने एवं विवाह करने को तैयार हो गया. सलाम के वापस बारसोई आने की सूचना पर सूचक की पुत्रवधू के पत्रवधू सुहागी खातून को सलाम से मिलने बारसोई अली के कहने पर लायी. जहां बारसोई सिनेमा हॉल के पास सलाम पहले से उपस्थित था. सलाम तथा अली सुहागी खातून से मिला. दूसरे दिन सुहागी खातून का मृत शरीर गांव के ही एक खेत में मिला. अभियोजन पक्ष की ओर से इस सत्रवाद में कुल नौ गवाहों का परीक्षण कराया गया.
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