शिक्षा विभाग ने साढ़े तीन वर्ष के बाद दी सूचना
मनिहारी. बिहार राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त ब्रजेश मेहरोत्रा ने वाद संख्या ए 5728, वर्ष 2022 की सुनवाई के दौरान शिक्षा विभाग को फटकार लगायी है. मनिहारी अनुमंडल के नवाबगंज निवासी सदानंद पॉल के दिनांक 24.08.2021 के सूचना आवेदन पर शिक्षा विभाग ने 28 फरवरी 2025 को सूचना उपलब्ध कराया. माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, पटना के लोक सूचना पदाधिकारी को इस कारण से फटकार लगायी. लोक सूचना पदाधिकारी ने सदानंद पॉल को सूचना दिनांक 28.02.2025 के द्वारा करीब साढ़े तीन वर्ष विलंब से उपलब्ध कराया है. जो कि श्री पॉल को 12 अप्रैल 2025 को प्राप्त हुआ है. इस संबंध में 6 मार्च 2025 को सुनवाई की गयी. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ को जजमेंट की प्रतिलिपि भेजते हुए निर्देश दिया कि चूंकि सूचना साढ़े 3 साल की देरी से उपलब्ध कराई गई है. इसके लिए तत्समय पदस्थापित लोक सूचना पदाधिकारी दोषी है. उन्हें आयोग की कड़ी चेतावनी निर्गत की जाती है. अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग तत्समय पदस्थापित लोक सूचना पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, पटना को आयोग की कड़ी चेतावनी लिखित रूप से संसूचित करते हुए अपने अधीनस्थ सभी लोक सूचना पदाधिकारी को लिखित रूप से निदेशित करें. उनके सूचना प्रकोष्ठों में जितने भी सूचना की मांग के आवेदन एवं अपीलीय आवेदन लंबित है. उन्हें अगले एक माह के अंदर अनिवार्य रूप से निष्पादित कर नागरिकों को मांगी गयी सूचनाएं उपलब्ध करायें. अन्यथा उन पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत कठोर कार्रवाई सूचना आयोग की ओर से की जायेगी. अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार के अलावा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार सहित अवर सचिव, माध्यमिक शिक्षा व आरटीआइ एक्टिविस्ट सदानंद पॉल को इस जजमेंट की प्रति आयोग के द्वारा उपलब्ध कराया गया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है