गैर मजरूआ खास की 57 डिसमिल जमीन पर अवैध जमाबंदी

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गैर मजरूआ खास की 57 डिसमिल जमीन पर अवैध जमाबंदी

गैर मजरूआ खास की 57 डिसमिल जमीन पर अवैध जमाबंदी

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आरटीआइ के बाद भी जवाब नही देने का सीओ पर आरोप

आजमनगर. आजमनगर अंचल कार्यालय फिर विवादों में है. दनिहां पंचायत के मौजा दौवलताबाद थाना नंबर 595 में बिहार सरकार की गैर मजरूआ खास की करीब 57 डिसमिल जमीन पर अवैध तरीके से जमाबंदी कायम करने का मामला सामने आया है. बताया गया कि आरटीआइ लगाने के महीनों बाद भी सीओ ने कोई जवाब नहीं दिया. ग्रामीणों ने डीएम से जांच की मांग की है.

किसके नाम हुई जमाबंदी

आरोप है कि अंचल कार्यालय ने फर्जी तरीके से कांड संख्या 38(क) वर्ष 2017-18 दर्ज कर जमीन को जीनत परवीन पति मासूम राजा और शाइस्ता परवीन पति मसूद आलम, ग्राम झौवा दरयापुर, राघौल पंचायत के नाम कर दिया. खाता संख्या 224, खेसरा संख्या 875 और जमाबंदी संख्या 1063 दर्शाई गई है. आजमनगर निवासी आशीष कुमार दास ने 2025 में सूचना का अधिकार के तहत अंचल कार्यालय से जमीन से जुड़ी सभी जानकारियां मांगी थीं. महीनों बीत गए, सीओ ने जवाब नहीं दिया. भूमि उप समाहर्ता बारसोई, राजस्व अधिकारी आजमनगर और एडीएम कटिहार को भी लिखित आवेदन दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

ग्रामीणों में आक्रोश

ग्रामीणों का कहना है कि हाल में ऑनलाइन 30 हजार रिश्वत लेने से लेकर सरकारी जमीन पर निजी जमाबंदी तक के कई संगीन मामले सामने आ चुके हैं. लगातार शिकायत के बाद भी अंचलाधिकारी पर कार्रवाई नहीं होना सवाल खड़े कर रहा है. आशीष कुमार दास ने कहा कि जल्द जवाब नहीं मिला तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.

कहते हैं सीओ

अंचलाधिकारी मो रिजवान आलम ने फोन पर बताया कि अभी तक आरटीआइ से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त नहीं है. ऑफिस वेरीफाई के बाद ही जवाब दिया जाएगा.

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राजकिशोर

लेखक के बारे में

By राजकिशोर

राजकिशोर प्रिंट माध्यम में 20 और डिजिटल माध्यम में पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता में एक्टिव हैं. करियर की शुरुआत दैनिक जागरण से की. अभी प्रभात खबर के कटिहार कार्यालय में काम कर रहे हैं. शिक्षा, अनुसंधान, कला-संस्कृति व सिनेमा में रुचि रखते हैं.

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