– चिकित्सक व संचालक पर ऑपरेशन के दौरान बच्चादानी क्षतिग्रस्त करने का लगाया आरोप प्रतिनिधि, बारसोई नगर पंचायत बारसोई के निमतल्ला चौक स्थित लाइफलाइन क्लिनिक में गुरुवार की रात को मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया. सूचना पर डीएसपी अजय कुमार बारसोई थाना पुलिस के साथ पहुंचे व मामले की जानकारी ली. परिजनों ने क्लीनिक के संचालक नजमुल 45 वर्ष तथा चिकित्सक सुकेश कुमार पर ऑपरेशन के दौरान बच्चादनी क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया. पीड़िता नगर पंचायत बारसोई के वार्ड संख्या 9 स्थित मौलानापुर निवासी रुस्तम की 40 वर्षीय पत्नी असमेरी खातून ने बारसोई थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है. आवेदन के अनुसार असमेरी खातून ने कहा, 23 मई को उसकी पुत्री रोशन आरा 25 वर्ष जो 9 माह की गर्भवती थी को पेट में दर्द उठा तो वह उसे लेकर बारसोई के निमतल्ला चौक स्थित लाइफ लाइन क्लीनिक में डॉक्टर से जांच के लिए ले गयी तो वहां क्लीनिक के संचालक ने ब्लड जांच करने की सलाह दी. कुछ देर के बाद कहा, बच्चा निकासी करना होगा. जिसके लिए उसने रात 9:00 बजे ऑपरेशन करने की बात कह कर 15 हजार रुपए की मांग की जो दे दिया. कहा कि संचालक और चिकित्सा मिलकर उसकी पुत्री को ऑपरेशन रूप में ले गया. बच्चे के निकासी की परंतु ऑपरेशन के बाद जच्चा की तबीयत बिगड़ने लगी तो क्लीनिक के संचालक ने फिर से खून चढ़ाने के नाम पर 15 हजार रुपए की मांग की. खून लाने के लिए पूर्णिया जाना होगा. वह बोला कि अच्छा इलाज के लिए मरीज को भी पूर्णिया ले जाना होगा. हम सभी संचालक के साथ पूर्णिया के एम्स हॉस्पिटल में मरीज को भर्ती कर दिया. संचालक वहां से चला आया चार दिन हॉस्पिटल में इलाज के बाद कुल तीन लाख रुपए का खर्च हो गया. पर फिर भी तबीयत में अधिक सुधार नहीं हो पाया. चिकित्सक ने फिर से ऑपरेशन की बात कही. ऑपरेशन करने के बाद पूर्णिया के चिकित्सक ने बताया कि बच्चा निकासी के ऑपरेशन के दौरान बारसोई के चिकित्सक के द्वारा बच्चेदानी को अत्यधिक क्षतिग्रस्त कर दिया है. जिसके कारण खून सुचारू रूप से शरीर में नहीं जा रहा है. शरीर के किसी एक भाग में खून जमा हो जा रहा है. पीड़ित परिवार ने कहा कि बारसोई के चिकित्सक व संचालक ने मिलकर मेरी बेटी के जान के साथ खिलवाड़ किया है. इसलिए उन्होंने बारसोई पुलिस से आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है. फर्जी नर्सिंग होम संचालक एवं चिकित्सक पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. बारसोई थानाध्यक्ष हरेंद्र कुमार ने बताया कि मामले को लेकर बारसोई थाना में कांड संख्या 101/25 धारा 318 (4), 316(2), 281 के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है.
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