डेढ़ डिसमिल भूमि के लिए रामजी की हुई थी हत्या

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मामले में पांच अभियुक्तों को मिली आजीवन कारावास की सजा समेली : पोठिया ओपी क्षेत्र के खैरा पंचायत के खैरा ग्राम निवासी रामजी मंडल की हत्या मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में गुरुवार को 10:30 बजे पांच अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनायी, तो लोगों के जेहन में 21 साल […]

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मामले में पांच अभियुक्तों को मिली आजीवन कारावास की सजा

समेली : पोठिया ओपी क्षेत्र के खैरा पंचायत के खैरा ग्राम निवासी रामजी मंडल की हत्या मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में गुरुवार को 10:30 बजे पांच अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनायी, तो लोगों के जेहन में 21 साल पुराना मामला ताजा हो गया. प्राप्त जानकारी के अनुसार 19 नवंबर 1996 में डेढ़ डिसमिल जमीन विवाद को लेकर सुबह के 7:30 बजे कुल्हाड़ी से हत्या की गई थी. इस घटना में कांड संख्या एसटी 270/4 फलका पोठिया में मामला दर्ज किया गया था.
जिसमें मुख्य रूप से पांच अभियुक्त अशोक मंडल, कृत्यानंद मंडल, प्रमोद मंडल, बिंदेश्वरी मंडल, महेश्वर मंडल नामजद किया गया था. मृतक की पत्नी शांति देवी ने बताया कि मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा था. यह न्याय पहले होना था. लेकिन देर हुआ. जिस तरह की घटना को अंजाम दिया था. इनमें तो फांसी की सजा होनी चाहिए थी. लेकिन कानून के हाथ लंबे हैं. लोगों को डरना चाहिए. पति की हत्या के बाद आज तक में टूटी हुई हूं. अब मेरा परिवार ही मेरा सहारा है.
शांति देवी को दो पुत्र राजेश कुमार व रतन कुमार हैं. तीन पुत्रियां अनुराधा देवी, सुनीता, कंचन सबों को कोर्ट के फैसले का वर्षो से इंतजार था. गुरुवार की दोपहर यह खबर पूरे समेली में फैल गयी, क्योंकि लोग घटना को भूल चुके थे. अचानक पांच लोगों के आजीवन कारावास की सजा हर जुबां पर थी. जिन्हें जानकारी थी वह घटना की कहानी लोगों को बता रहे थे. अभियुक्त पक्ष के परिवारों में मायूसी छायी थी.
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