400 बच्चों पर 18 शिक्षक पदस्थापित

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मवि कटिहार. आरटीइ व शिक्षा विभाग के आदेश की उड़ रही धज्जियां आरटीइ के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में 30 छात्रों पर एक शिक्षक तथा मध्य विद्यालय में 35 छात्रों पर एक शिक्षक का प्रावधान है. हॉस्पिटल रोड़ स्थित मध्य विद्यालय, कटिहार में औसतन 22 छात्रों पर एक शिक्षक पदस्थापित हैं. कटिहार : राज्य सरकार बच्चों […]

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मवि कटिहार. आरटीइ व शिक्षा विभाग के आदेश की उड़ रही धज्जियां

आरटीइ के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में 30 छात्रों पर एक शिक्षक तथा मध्य विद्यालय में 35 छात्रों पर एक शिक्षक का प्रावधान है. हॉस्पिटल रोड़ स्थित मध्य विद्यालय, कटिहार में औसतन 22 छात्रों पर एक शिक्षक पदस्थापित हैं.
कटिहार : राज्य सरकार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए कई दावे कर रही है. दावे के अनुसार कई तरह की नियम भी बनाकर उसके क्रियान्वयन को लेकर पहल शुरू की गयी है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे इतर है. शहरी क्षेत्र के प्रारंभिक विद्यालय की स्थिति तो और भी खराब हो चुकी है. सरकार की योजना, नियम, नीति व कानून का कोई असर शहरी विद्यालय के संचालन में नहीं दिख रहा है. 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार उपलब्ध कराते हुए सरकार ने मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया. साथ ही आरटीइ के प्रावधानों के
क्रियान्वयन को लेकर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव व सचिव सहित वरीय अधिकारियों के द्वारा लिखित रूप से आदेश निर्देश भी दिये जाते रहे हैं, लेकिन ऐसे अधिकारियों के आदेशों को भी स्थानीय अधिकारियों द्वारा ताक पर रखा जाता है. अगर नियमों व शीर्ष अधिकारी के आदेश की धज्जियां कहीं उड़ी है, तो शहर के हॉस्पीटल रोड़ स्थित मध्य विद्यालय है. ऐसे इस विद्यालय की बदहाली की लंबी फेहरिस्त है. फिलहाल शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा पिछले महीने दिये गये निर्देश को किस तरह स्थानीय अधिकारी ताक पर रख देते हैं इसका जीता जागता मिसाल यह विद्यालय है. शिक्षा विभाग के सचिव के पत्रांक 1123 दिनांक 07.10.2016 के द्वारा छात्र शिक्षक अनुपात में पदस्थापित शिक्षकों में से सामंजन करने का निर्देश दिया गया था. इस निर्देश के आलोक में डीइओ ने सभी बीइओ को सामंजन करने संबंधी निर्देश दिया, लेकिन विभाग का यह आदेश मध्य विद्यालय, कटिहार पर लागू नहीं हुआ. यहां प्रावधान के कई गुणा अधिक शिक्षक पदस्थापित हैं.
सामंजन आदेश की उड़ी धज्जियां:
शिक्षा विभाग के सचिव ने पत्रांक 1123 दिनांक 07.10.2016 के द्वारा सभी डीइओ को निर्देश दिया था कि आरटीइ एक्ट के प्रावधान के अनुसार शिक्षकों का सामंजन सुनश्चित करें. इस आदेश के तहत यह कहा गया था कि जिस विद्यालय में छात्र-छात्रा कम हैं. ऐसे विद्यालय में अगर आरटीइ एक्ट के प्रावधान के अनुसार शिक्षक अधिक हैं, तो यहां के शिक्षकों को अधिक छात्र-छात्रा वाले विद्यालय में सामंजन कर दें. डीइओ श्रीराम सिंह ने सभी बीइओ को इसके अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. साथ ही डीइओ ने सभी बीइओ को निर्देश देते हुये कहा था कि अपने-अपने प्रखंड में छात्र शिक्षक का आकलन विद्यालय स्तर पर कर लें. उसके बाद सामंजन की कार्रवाई होगी. बीइओ के रिपोर्ट आने के बाद डीइओ व डीपीओ स्थापना ने सभी नियोजन इकाई को सामंजन करने का निर्देश दिया.
रसूख के बल पर डटे हुये हैं शिक्षक
आरटीइ के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में 30 छात्रों पर एक शिक्षक तथा मध्य विद्यालय में 35 छात्रों पर एक शिक्षक का प्रावधान है. जिले में औसतन 50 छात्रों पर एक शिक्षक कार्यरत है. शहरी क्षेत्र में कई ऐसे प्रारंभिक विद्यालय हैं जहां छात्र-छात्राओं की तादाद अधिक है, लेकिन उसके अनुरूप शिक्षक नहीं हैं. कई ऐसे विद्यालय तो एक या दो शिक्षक के भरोसे ही चल रहा है, लेकिन हॉस्पीटल रोड़ स्थित मध्य विद्यालय कटिहार में औसतन 22 छात्रों पर एक शिक्षक पदस्थापित हैं. इस विद्यालय में करीब 400 छात्र-छात्रा नामांकित हैं. जबकि 18 शिक्षक इस विद्यालय में पदस्थापित हैं. अधिकांश शिक्षक नियमित हैं. रसूख के बल पर ये शिक्षक यहां टिके हुये हैं. सरकार के सामंजन आदेश का भी असर यहां के शिक्षकों पर नहीं हुआ.
सामंजन के लिए आंकलन करने का निर्देश बीइओ को दिया गया था. उसके बाद सामंजन की कार्रवाई की गयी है. अगर मध्य विद्यालय कटिहार में छात्र-छात्राओं के अनुपात में शिक्षक अधिक पदस्थापित हैं, तो इस दिशा में जांच कर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी.
श्रीराम सिंह, डीइओ
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