लूट के मामले में दो को दस वर्ष सश्रम कारावास

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनायी सजा कटिहार : जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर झा ने लूट के मामले में दोषी पाये जाने पर अभियुक्त हरेराम चौधरी व रामविलास चौधरी को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. यह सजा भादवि की धारा 412 के तहत सुनायी गयी है. उन्होंने प्रत्येक अभियुक्त को इस […]

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनायी सजा

कटिहार : जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर झा ने लूट के मामले में दोषी पाये जाने पर अभियुक्त हरेराम चौधरी व रामविलास चौधरी को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.
यह सजा भादवि की धारा 412 के तहत सुनायी गयी है. उन्होंने प्रत्येक अभियुक्त को इस मामले में पांच हजार रुपये का अर्थदंड के भुगतान का भी आदेश दिया है. अर्थदंड की राशि भुगतान नहीं किये जाने पर दोनों को छह-छह माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा. मिली जानकारी के अनुसार 14/15 दिसंबर 2014 की रात को स्थानीय कल्याण फैक्टरी के परिसर में डकैती की घटना को लेकर विवेक सर्राफ ने स्थानीय नगर थाने में मामला दर्ज कराया था.
अनुसंधान के क्रम में लूटा गया समान बरामद किया गया. इसमें जेवरात व मोबाइल आदि था. अनुसंधान के बाद मामले में भादवि की धारा 412 और 120 बी के तहत प्रतिवेदन समर्पित किया गया था. इस मामले में सह अभियुक्त कमल यादव व दिलीप सिंह को न्यायालय में साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. सत्रवाद संख्या 213/2016 में अभियोजन पक्ष की ओर से दस गवाहों का परिक्षण लोक अभियोजक शंभु प्रसाद ने कराया.
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