ट्रांसपोर्टर पुनीत के हत्यारे दोषी करार
पूर्णिया कोर्ट : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र रजक ने सोमवार को ट्रांसपोर्टर पुनीत कुमार के अपहरण तथा हत्या मामले में उफरैल निवासी नीरज यादव उर्फ नीरज चौधरी तथा भवानीपुर थाना के मिल्ला गांव के किशोर यादव को दोषी करार दिया है. खचाखच भरे न्यायालय कक्ष में सोमवार को दोनों आरोपी को लाया गया तथा […]
पूर्णिया कोर्ट : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र रजक ने सोमवार को ट्रांसपोर्टर पुनीत कुमार के अपहरण तथा हत्या मामले में उफरैल निवासी नीरज यादव उर्फ नीरज चौधरी तथा भवानीपुर थाना के मिल्ला गांव के किशोर यादव को दोषी करार दिया है. खचाखच भरे न्यायालय कक्ष में सोमवार को दोनों आरोपी को लाया गया तथा न्यायाधीश ने दोनों को भारतीय दंड विधान की धारा 302/ 364 ए / 120(बी) / 201 तथा 34 के अंतर्गत दोषी करार देते हुए कहा कि रंगदारी के लिए पुनीत का अपहरण किया गया और साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी गयी. साक्ष्य छिपाने के लिए लाश फेंक दिया. कहा कि आपलोगों के द्वारा पुनीत(मृतक) को मार-काट कर एक मत होकर उसकी हत्या कर दी गयी.
मामला महज एक वर्ष पुराना है. इसी पुनीत की हत्या मामले में शहर में उबाल आ गया था तथा लोग काफी ज्यादा उद्वेलित हो गये थे. अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद मामला शांत हुआ था.
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