आज से शुरू होगा 27 वां सड़क सुरक्षा सप्ताह ट्रैफिक नियमों का पालन करें – सड़क दुर्घटना को रोकें प्रतिनिधि, कटिहार ”रोड सेफ्टी – टाइम फॉर एक्शन” थीम के साथ रविवार से 27 वां सड़क सुरक्षा सप्ताह शुरू हो रही है. यह सप्ताह 16 जनवरी तक चलेगी. राज्य परिवहन आयुक्त नवीन चंद्र झा ने जिला पदाधिकारी व पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों को 27 वां सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया है. राज्य परिवहन आयुक्त ने अपने आदेश में कहा है कि 10 से 16 जनवरी तक राज्य भर सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जायेगा. यह है सरकारी आदेशपरिवहन आयुक्त ने डीएम व एसपी को भेजे पत्र में कहा है कि ‘रोड सेफ्टी – टाइम फॉर एक्शन थीम’ के साथ 27 वां सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाय. इसके तहत जिले के संबंधित पक्षों, गैर सरकारी संस्थाओं से सहयोग लेकर सड़क सुरक्षा के प्रति चालकों व आम लोगों में यातायात नियमों के अनुपालन को लेकर जागरूकता संबंधी कार्यक्रम आयोजित करें. राज्य परिवहन आयुक्त ने यह आदेश केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय के डीओ नं. आरटी-25029 दिनांक 11.12.15 के आलोक में दिया है. हर चार मिनट पर सड़क दुर्घटना में होती है एक की मौतवर्ष 2011 के एक सर्वेक्षण के अनुसार प्रत्येक चार मिनट में सड़क दुर्घटना में एक की मौत होती है. जबकि प्रत्येक मिनट पर एक सड़क दुर्घटना हो रही है. ट्रैफिक नियमों के विपरीत वाहन चलाने से अधिक सड़क दुर्घटनाएं हो रही है. खासकर शराब पीकर वाहन चलाना सड़क दुर्घटना का एक प्रमुख कारण है. इसके अलावे वाहन चलाते समय मोबाइल व ईयर फोन से बात करना, ओवर टेक करना, ओवर लोडिंग करना आदि भी सड़क दुर्घटनाओं के कारण माने जाते हैं. दुर्घटना से बचाव के उपाययातायात नियमों का पालन करना, शराब पीकर वाहन नहीं चलाना, वाहन चलाते समय मोबाइल व ईयर फोन से बात नहीं करना, ओवर टेक नहीं करना आदि ऐसे उपाय है. जिससे सड़क दुर्घटना से बच सकते हैं. साथ ही तेजी व लापरवाही से वाहन चलाने से परहेज करें. ओवर लोडिंग व ट्रिपल लोडिंग न करें. हेलमेट व सीट बेल्ट का प्रयोग करें. उचित लाइसेंस व कागजात के साथ चलें. इन बातों पर ध्यान देने से दुर्घटना से काफी हद तक बचा जा सकता है. हो सकता है जुर्माना या कैदबिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर एक हजार रुपया जुर्माना या तीन माह का जेल हो सकता है. शराब पीकर वाहन चलाने पर दो से तीन हजार रुपया जुर्माना या छह माह से दो वर्ष की सजा का प्रावधान है. वाहन चलाते समय मोबाइल या ईयर फोन से बात करने व गलत ओवर टेकिंग पर एक सौ से तीन सौ रुपया जुर्माना हो सकता है. तेजी व लापरवाही से वाहन चलाने पर 1400 से 3000 रुपया जुर्माना या छह माह से दो वर्ष तक की सजा हो सकती है. बगैर बीमा वाहन परिचालन पर एक हजार तक जुर्माना या तीन माह का जेल का प्रावधान है.
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आज से शुरू होगा 27 वां सड़क सुरक्षा सप्ताह
आज से शुरू होगा 27 वां सड़क सुरक्षा सप्ताह ट्रैफिक नियमों का पालन करें – सड़क दुर्घटना को रोकें प्रतिनिधि, कटिहार ”रोड सेफ्टी – टाइम फॉर एक्शन” थीम के साथ रविवार से 27 वां सड़क सुरक्षा सप्ताह शुरू हो रही है. यह सप्ताह 16 जनवरी तक चलेगी. राज्य परिवहन आयुक्त नवीन चंद्र झा ने जिला […]
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