कटिहार : राज्य सूचना आयोग ने कटिहार जिले के आजमनगर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सतीश चंद्र राय पर 25 हजार का आर्थिक दंड लगाया है. बीइओ श्री राय पर आरोप है कि आजमनगर प्रखंड अंतर्गत सिकटिया गढ़बेना निवासी मुकुंद भगत को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि के भीतर मांगी गयी सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी. आवेदक श्री भगत को समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराने के आरोप में राज्य सूचना आयुक्त बीके वर्मा ने बीइओ श्री राय को 25 हजार का आर्थिक दंड लगाया है.
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बीइओ पर लगाया 25 हजार का आर्थिक दंड
कटिहार : राज्य सूचना आयोग ने कटिहार जिले के आजमनगर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सतीश चंद्र राय पर 25 हजार का आर्थिक दंड लगाया है. बीइओ श्री राय पर आरोप है कि आजमनगर प्रखंड अंतर्गत सिकटिया गढ़बेना निवासी मुकुंद भगत को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि के भीतर मांगी गयी सूचना उपलब्ध […]
साथ ही सूचना आयुक्त श्री वर्मा ने बीइओ को निर्देश दिया है कि आवेदक को प्रपत्र ‘क’ में मांगी गयी सूचना उपलब्ध कराते हुए आयोग को सूचित करें तथा आगामी सुनवाई की तिथि चार जुलाई 2016 निर्धारित की गयी है. सूचना आयुक्त श्री वर्मा द्वारा पारित आदेश की प्रति आयोग के प्रशाखा पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार पांडेय ने ज्ञापांक 13989 दिनांक 16.12.2015 के द्वारा जिला पदाधिकारी व कोषागार पदाधिकारी, बीइओ श्री राय व आवेदक श्री भगत को भेजा है. जिला शिक्षा पदाधिकारी श्रीराम सिंह ने बीइओ श्री राय को लगाये गये आर्थिक दंड की पुष्टि की है.
इधर बीइओ श्री राय ने कहा है कि सूचना आयुक्त द्वारा पारित आदेश का वह अध्ययन कर रहे हैं. श्री राय ने यह भी कहा कि मामला पंचायत से जुड़ा है तथा पंचायत सचिव उनके नियंत्रण में नहीं है. जब पंचायत से जानकारी नहीं मिला, तो आवेदक को समय पर कैसे जानकारी दी जा सकती है. बहरहाल बीइओ पर लगे आर्थिक दंड से शिक्षा जगत में चर्चा शुरू हो गयी.
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