प्रतिनिधि, कटिहारसर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन को लेकर बिहार सरकार के गृह विभाग ने अपराध के अनुसंधान एवं न्यायालयों में अभियोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किये हैं. सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों के अनुपालन के लिए जारी निर्देश के अनुसार किसी भी आपराधिक मामले में अनुसंधान पूर्ण होने के पश्चात अनुसंधानकर्ता का यह दायित्व होगा कि अनुसंधान के क्रम में एकत्रित किये गये साक्ष्य एवं दस्तावेज की छाया प्रति उस न्यायालय से संबद्ध अभियोजक को उपलब्ध करायेंगे, जिस न्यायालय में आरोप-पत्र समर्पित किया जाना हो. जारी निर्देश में अनुसंधानकर्ताओं के लिए यह भी दायित्व होगा कि अनुसंधान के क्रम में एकत्रित किये गये साक्ष्य एवं साक्षियों को न्यायालय में ससमय उपस्थित करेंगे. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के सभी आदेशों की समीक्षा के लिए एक व्यवस्था विकसित करने का निर्देश दिया है. जिसके लिए विभाग ने जिला स्तर पर सत्र न्यायाधिशों एवं न्यायिक दंडाधिकारियों के न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की समीक्षा के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर समितियां गठित की है.
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गुणवत्ता सुनिश्चित करने का निर्देश
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Prabhat Khabar Digital Desk
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