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अदालत ने आठ पार्षदों के अग्रिम जमानत मामले में मांगी केस डायरी

Updated at : 31 Jul 2019 8:37 AM (IST)
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अदालत ने आठ पार्षदों के अग्रिम जमानत मामले में मांगी केस डायरी

कटिहार : हाल ही में नगर निगम के मेयर पद को लेकर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर दर्ज हुए मामले में नगर निगम के आठ पार्षदों के अग्रिम जमानत आवेदन पत्र पर सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीके मलिक ने केस डायरी की मांग की है. ज्ञात हो कि नगर आयुक्त राम जी साह […]

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कटिहार : हाल ही में नगर निगम के मेयर पद को लेकर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर दर्ज हुए मामले में नगर निगम के आठ पार्षदों के अग्रिम जमानत आवेदन पत्र पर सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीके मलिक ने केस डायरी की मांग की है.

ज्ञात हो कि नगर आयुक्त राम जी साह ने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान हुई घटना को लेकर नगर थाने में नगर निगम के पार्षदों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था. यह मामला भादवि की धारा 427, 353, 420, 506 सहित अन्य धाराओं में विगत 19 जुलाई को मामला दर्ज कराया था. इस मामले में पुलिस ने नगर पार्षदों के गिरफ्तारी को लेकर काफी दबाव बना दिया था.
पार्षदों के अग्रिम जमानत आवेदन पत्र पर न्यायालय ने सुनवाई की तिथि अगली पांच अगस्त तय की है. इस मामले में उप मेयर मंजूर खान, अरूण आजाद, दीपक पासवान, मल्लिक पासवान, रंजन यादव, पप्पू पासवान, सूरज प्रकाश राय एवं दीपक सिंह की ओर से अग्रिम जमानत अर्जी दायर की गयी थी. जबकि एक वार्ड पार्षद किशन बजाज उर्फ गुल्ली बजाज ने जमानत याचिका दायर नहीं की है.
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