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Kaimur News : देरी से सूचना मिलने से आक्रोशित पार्षद नप की सामान्य बैठक का करेंगे बहिष्कार

Updated at : 05 Oct 2025 9:01 PM (IST)
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Kaimur News : देरी से सूचना मिलने से आक्रोशित पार्षद नप की सामान्य बैठक का करेंगे बहिष्कार

भभुआ नगर पर्षद में सोमवार को होनेवाली नगर पर्षद की सामान्य बैठक की सूचना देरी से मिलने से नाराज व आक्रोशित सभी वार्ड पार्षद आज सामान्य बैठक का बहिष्कार करेंगे.

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भभुआ सदर. भभुआ नगर पर्षद में सोमवार को होनेवाली नगर पर्षद की सामान्य बैठक की सूचना देरी से मिलने से नाराज व आक्रोशित सभी वार्ड पार्षद आज सामान्य बैठक का बहिष्कार करेंगे. इसको लेकर सभी वार्ड पार्षदों ने स्व हस्ताक्षरित पत्र नगर पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी संजय उपाध्याय को दिया है. वार्ड पार्षदों ने दिये पत्र में आरोप लगाया है कि 24 घंटे पहले उन्हें रविवार को आज छह अक्तूबर को होनेवाली नगर पर्षद की सामान्य बैठक में भाग लेने का पत्र मिला है, जबकि बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धाराओं में स्पष्ट उल्लेखित है कि बैठक के लिए पार्षदों को 72 घंटे से पहले सूचना मिलनी चाहिए थी. लेकिन, कार्यपालक पदाधिकारी ने नगरपालिका अधिनियम 2007 का पालन नहीं किया और बैठक की सूचना का पत्र पार्षदों को 24 घंटे पहले दिया गया, जो नगरपालिका एक्ट के विरुद्ध है. इसलिए सभी वार्ड पार्षदों ने आज होनेवाली बैठक को स्थगित करने और पुनः नगरपालिका एक्ट 2007 की धाराओं का अनुपालन कर बैठक बुलाने की मांग की है. बैठक का बहिष्कार करने वाले पार्षदों में परमानंद केशरी, मनोज सिंह, त्रिभुवन सिंह, मनेंद्र कुमार आदि का कहना था कि एक तो समयानुसार बैठक नहीं बुलायी जा रही है, जब बैठक होती है तो इसकी सूचना नियम विरुद्ध दी जा रही है. इसी के चलते पार्षदों ने आज होनेवाली बैठक का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है. गौरतलब है कि नगर पर्षद की सामान्य बैठक इसके पूर्व 10 जुलाई को यानी लगभग तीन महीने पहले बुलायी गयी थी. = अध्यक्ष की होती है बैठक बुलाने और समय तय करने की जिम्मेदारी कार्यपालक पदाधिकारी संजय उपाध्याय ने बताया कि नगर अध्यक्ष द्वारा बैठक कराने की सूचना रविवार को ही दी गयी है. अध्यक्ष के भेजे पत्र के आलोक में उन्होंने आज होनेवाली बैठक में शामिल होने की सूचना सभी पार्षदों को पत्र के माध्यम से दी गयी. अब बैठक बुलाने और दिन व समय तय करने की जिम्मेदारी नगर अध्यक्ष की होती है. वैसे नियमत: बैठक की सूचना पार्षदों को 72 घंटे पहले दी जानी चाहिए थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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PRABHANJAY KUMAR

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