कैमूर: जिला परिषद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर नहीं होगी बैठक, डीएम ने आवेदन किया खारिज

जिला परिषद कार्यालय | Prabhat Khabar Network
कैमूर जिला परिषद अध्यक्ष के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर विशेष बैठक बुलाने की मांग जिला प्रशासन ने अस्वीकार कर दी है. डीएम ने कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए इसे खारिज कर दिया है.
Kaimur News : जिला परिषद अध्यक्ष के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर विशेष बैठक बुलाने की मांग जिला प्रशासन ने अस्वीकार कर दी है. जिला पदाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि वर्तमान परिस्थितियों में विशेष बैठक की तिथि निर्धारित करना बिहार पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है.
सदस्यों ने की थी विशेष बैठक बुलाने की मांग
आदेश के अनुसार जिला परिषद सदस्य विकास सिंह सहित अन्य सदस्यों ने 7 जुलाई 2026 को आवेदन देकर अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के लिए विशेष बैठक बुलाने का अनुरोध किया था. इससे पहले 30 जून 2026 को भी अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था, जिसे अध्यक्ष ने बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006, सर्वोच्च न्यायालय के 10 फरवरी 2026 के निर्णय तथा पंचायती राज विभाग के 17 अप्रैल 2026 के निर्देशों का हवाला देते हुए अस्वीकार कर दिया था.
2024 में भी विफल हो चुका है अविश्वास प्रस्ताव
जिला पदाधिकारी ने आदेश में उल्लेख किया है कि 6 जनवरी 2024 को भी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था. इस पर विचार के लिए 16 जनवरी 2024 को विशेष बैठक बुलाई गई थी, लेकिन निर्धारित समय पर जिला परिषद का कोई भी सदस्य उपस्थित नहीं हुआ, जिसके कारण प्रस्ताव पर विचार नहीं हो सका.
कानूनी प्रावधानों के आधार पर लिया गया निर्णय
डीएम ने कहा कि पंचायती राज विभाग के निर्देशानुसार अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित लंबित मामलों का निष्पादन 31 मई 2026 तक किया जाना था, जबकि वर्तमान आवेदन इसके बाद प्राप्त हुआ है. साथ ही बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 70(4)(iii) के अनुसार जिला परिषद की अवधि समाप्त होने के अंतिम छह माह के दौरान अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता.
संबंधित पक्षों को भेजी गई आदेश की प्रति
उपलब्ध अभिलेखों और कानूनी प्रावधानों के आधार पर जिला पदाधिकारी ने विशेष बैठक की तिथि निर्धारित करने से इनकार कर दिया. आदेश की प्रति जिला परिषद के सभी संबंधित सदस्यों, उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा पंचायती राज विभाग, बिहार को भेज दी गई है.
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