भभुआ कार्यालय. चार फरवरी 2021 को भभुआ थाना क्षेत्र के कूड़ासन गांव में जहरीली शराब पीने से दो लोगों की मौत मामले में दोषी पाते हुए मुख्य आरोपित कूड़ासन गांव के ही मुन्ना मुसहर को भभुआ व्यवहार न्यायालय के उत्पाद कोर्ट प्रथम के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार ठाकुर की अदालत में उम्र कैद की सजा सुनायी है. वहीं, मुन्ना मुसहर पर 500000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. पांच लाख रुपये अर्थदंड नहीं देने पर छह महीना अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. गौरतलब है कि वर्ष 2021 में भभुआ थाना क्षेत्र के कूड़ासन गांव में जहरीली शराब पीने से दो लोगों की मौत हो गयी थी और एक व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो गया था. इसमें जिन लोगों की मौत हुई थी उसमें कूड़ासन गांव की लालमोहर बिंद और राम केसरी कोहार थे. वहीं, धर्मेंद्र कुमार गंभीर रूप से बीमार हो गया था, जिसका बनारस ट्राॅमा सेंटर में इलाज चला था. इसके बाद उसकी जान बच सकी थी. इस मामले में मृतक लाल मोहर बिंद की पत्नी द्वारा भभुआ थाने में प्राथमिक दर्ज करायी गयी थी. इस मामले में सुनवाई भभुआ उत्पाद कोर्ट प्रथम अनिल कुमार ठाकुर की अदालत में चल रही थी, जिसमें मुख्य आरोपित कूड़ासन गांव के ही रहने वाले मुन्ना मुसहर को दोषी पाते हुए उक्त अदालत द्वारा आजीवन कारावास व 500000 रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. इस मामले में पुलिस द्वारा कृष्णानंद तिवारी, विनोद तिवारी व ओमप्रकाश कुमार के खिलाफ भी आरोप पत्र समर्पित किया गया था, लेकिन उनके खिलाफ पर्याप्त पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण न्यायालय द्वारा उक्त तीनों को बरी कर दिया गया है. = मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाने का आदेश विशेष लोक अभियोजक उधम नारायण सिंह द्वारा बताया गया कि भभुआ थाना कांड संख्या 71/2021 की सूचक फूला देवी पति स्वर्गीय लालमोहर बिंद हैं, जो भभुआ थाना अन्तर्गत ग्राम कूड़ासन की रहने वाली हैं. उनके द्वारा भभुआ थाने में बताया गया कि जहरीली शराब पीने से इनके पति लालमोहर बिंद और राम केशी कोहार की मौत हो गयी है. उनके पति लाल मोहर बिंद भभुआ में मजदूरी का काम करते थे, जो काम करके भभुआ से शाम गांव लौटते समय मुन्ना मुसहर के यहां शीशी वाली शराब पी ली, जिसके कारण अगले दिन यानी 5 फरवरी को भी इनके सिर में चक्कर आ रहा था, जहां भभुआ में इलाज करने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गयी. वहां से जब लौट कर आयी, तो पता चला कि वही शराब रामकेसी कोहार ने भी पी थी और उसकी भी मृत्यु हो गयी है. भभुआ थाने में सूचक फूला देवी द्वारा आवेदन पांच फरवरी 2021 को दिया गया था. प्राथमिकी विगत 6 फरवरी 2021 को दर्ज की गयी. जबकि, घटना चार फरवरी 2021 की ही है. अनुसंधान के क्रम में अनुसंधानकर्ता द्वारा मुन्ना मुसहर पिता स्वर्गीय शिवपूजन मुसहर ग्राम कूड़ासन, कृष्णानंद तिवारी पिता नचकु तिवारी, विनोद तिवारी पिता स्वर्गीय रामबिहारी तिवारी ग्राम सिकंदरपुर और ओमप्रकाश कुमार के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया गया. विचारण के दौरान न्यायालय ने कृष्णानंद तिवारी, विनोद तिवारी व ओम प्रकाश कुमार को साक्ष्य के अभाव में रिहा करते हुए मुन्ना मुसहर को उक्त सजा सुनायी है. साथ ही न्यायालय द्वारा मृतकों के आश्रितों को मुआवजा देने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार कैमूर को दिया गया है. = 2021 में कुड़ासन गांव में मच गया था कोहराम पांच फरवरी 2021 को कूड़ासन गांव में जहरीली शराब से मौत के कारण कोहराम मच गया था. उस समय बैक टू बैक दो लोगों की मौत व कई लोगों की तबीयत जहरीली शराब पीने से खराब हो जाने के कारण ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त हो गया था. घटना के बाद ग्रामीणों द्वारा मृतकों का शव उठना नहीं दिया जा रहा था. उस समय घटनास्थल पर पहुंचे डीएम और एसपी को ग्रामीणों के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा था. वहीं, शराबबंदी में शराब पीने के आरोप में पकड़े जाने से कई बीमार लोग बाहर जाकर इलाज कराये थे, लेकिन इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं की गयी थी. उक्त मामला उस समय काफी सुर्खियों में रहा था.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है