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भभुआ मंडलकारा में बंदियों को दी गयी प्ली बार्गेनिंग की जानकारी

प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर शनिवार को भभुआ मंडलकारा में विधिक जागरूकता शिविर का सफल आयोजन किया गया.

भभुआ सदर. प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर शनिवार को भभुआ मंडलकारा में विधिक जागरूकता शिविर का सफल आयोजन किया गया. शिविर का मुख्य उद्देश्य काराधीन बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों और न्यायिक प्रक्रियाओं के प्रति जागरूक करना था. शिविर के दौरान पैनल अधिवक्ता अरविंद कुमार श्रीवास्तव व पीएलवी अविनाश कुमार सिंह ने मुख्य रूप से प्ली बार्गेनिंग विषय पर विस्तार से चर्चा की. अधिवक्ता श्रीवास्तव ने बंदियों को बताया कि कैसे कुछ विशिष्ट मामलों में अपनी गलती स्वीकार कर वे कानूनी प्रावधानों के तहत सजा में रियायत प्राप्त कर सकते हैं और न्यायिक प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम कर सकते हैं. इस अवसर पर मंडलकारा के जेलर पुष्प राज भी उपस्थित रहे. उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकार की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से बंदियों के भीतर कानून के प्रति समझ बढ़ती है और उन्हें मुख्यधारा में लौटने का मार्गदर्शन मिलता है. शनिवार को आयोजित शिविर में बड़ी संख्या में बंदी उपस्थित थे, जिन्होंने अपनी कानूनी जिज्ञासाओं को विशेषज्ञों के सामने रखा और उनका समाधान प्राप्त किया.

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