kaimur News : यूट्यूब चैनल का मालिकाना हक देने के नाम पर युवक से 87 लाख की ठगी

Edited by PANCHDEV KUMAR
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तीन लोगों व दो संस्थाओं के खिलाफ भगवानपुर थाने में प्राथमिक दर्ज

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भभुआ कार्यालय. जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के टोडी गांव के रहनेवाले वेब सॉफ्टवेयर की कंपनी के मालिक व जमालुद्दीन अंसारी के पुत्र शाहबाज अंसारी से यूट्यूब चैनल का मालिकाना हक देने के नाम पर 87 लाख 50,000 रुपये ठगी का मामला सामने आया है. उनसे यह ठगी यूट्यूब चैनल एवं डिजिटल संपत्ति के खरीद-बिक्री के नाम पर की गयी है. ठगी के शिकार शाहबाज अंसारी के द्वारा उक्त मामले में दिल्ली के रहने वाले विंसेंट रोजर पीटर आशुतोष कुंदन, श्रीमती एराम अतीक महुआ ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड व महुआ एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड नामक तीन व्यक्तियों व दो कंपनी के खिलाफ ठगी की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. शाहबाज अंसारी के द्वारा भगवानपुर थाने में दर्ज करायी गयी प्राथमिकी में कहा गया है कि वह एक वेव सॉफ्टवेयर कंपनी के संस्थापक हैं. उनसे आरोपित श्री पीटर के द्वारा अपने आप को महुआ इंटरटेनमैंट का सीइओ बताते हुए डिजिटल मीडिया संपत्तियों के हस्तांतरण का प्रस्ताव दिया गया था. इसके जिस संपत्ति की कीमत पांच करोड़ रुपये बताते हुए 87 लाख 850000 अग्रिम की मांग की गयी थी और कहा गया था कि दस्तावेज बाद में पूरे कर दिये जायेंगे. यूट्यूब चैनल एवं डिजिटल संपत्ति की तय हुई कीमत पांच करोड़ में 87 लाख 50000 रुपये शाहबाज के द्वारा 77 लाख रुपये खाते में एवं 10 लाख 50000 नकद उन्हें भुगतान किया गया. उनके द्वारा उक्त पैसे का कोई वैध दस्तावेज भी शाहबाज को नहीं दिया गया. इसके बाद उक्त आरोपितों द्वारा शाहबाज से दबाव बनाकर उनके बगैर सहमति के दस्तावेज पर हस्ताक्षर भी करवा लिया गया. जब शाहाबाद के द्वारा जिस यूट्यूब चैनल एवं डिजिटल संपत्ति के खरीद-बिक्री को लेकर उक्त आरोपितों के साथ समझौता हुआ था, उसकी पड़ताल में पता चला कि यह उनके नाम से नहीं है और वह फर्जी तरीके से उक्त यूट्यूब चैनल व डिजिटल संपत्ति को अपना बताकर शाहबाद से 87 लाख 50000 का ठगी कर लिया हैं. जब इसको लेकर शिकायतकर्ता शाहबाज ने आरोपितों से शिकायत की कि उनलोगों ने उनके साथ जालसाजी की है. इसके बाद आरोपितों ने शाहबाज को जान मारने और व्यापारिक प्रतिष्ठा खत्म करने की धमकी दी. इसके बाद शाहबाद के द्वारा भगवानपुर थाने में धोखाधड़ी, मानसिक उत्पीड़न व व्यावसायिक नुकसान पहुंचाने की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. = क्या कहते हैं एसडीपीओ सीडीपीओ शिव शंकर कुमार ने बताया कि भगवानपुर थाना क्षेत्र के टोडी गांव निवासी शाहबाज नाम युवक द्वारा यूट्यूब चैनल व डिजिटल संपत्ति खरीद-बिक्री के नाम पर फर्जीवाड़ा कर 87 लाख 50000 रुपये ठगी की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. उक्त मामले में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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