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Kaimur News : गबन के मामले में पांच साल सश्रम कारावास की सजा

Updated at : 16 May 2025 9:20 PM (IST)
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Kaimur News : गबन के मामले में पांच साल सश्रम कारावास की सजा

भुआ व्यवहार न्यायालय स्थित मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नीरज कुमार पांडेय की अदालत ने चैनपुर थाना अंतर्गत ग्राम हाटा निवासी सीताराम प्रसाद पिता मुल्ताम प्रसाद को मनरेगा के पैसे का गबन करने मामले में दोषी पाते हुए 5 वर्ष सश्रम कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी

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भभुआ कोर्ट. भभुआ व्यवहार न्यायालय स्थित मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नीरज कुमार पांडेय की अदालत ने चैनपुर थाना अंतर्गत ग्राम हाटा निवासी सीताराम प्रसाद पिता मुल्ताम प्रसाद को मनरेगा के पैसे का गबन करने मामले में दोषी पाते हुए 5 वर्ष सश्रम कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. साथ ही अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सरकार की ओर से सहायक अभियोजन पदाधिकारी अविनाश पाठक द्वारा अपना पक्ष रखते हुए बताया गया कि विगत 2013 से 8 सितंबर 2015 तक सीताराम प्रसाद चैनपुर पोस्ट ऑफिस में सब पोस्टमास्टर के पद पर पदस्थापित थे. उनके कार्यकाल में मनरेगा के विभिन्न अकाउंट से पैसे की फर्जी तरीके से निकासी की गयी थी, जिसकी प्राथमिकी नरेंद्र कुमार सिंह पोस्टर इंस्पेक्टर भभुआ डिविजन द्वारा चैनपुर थाना कांड संख्या 228/2015 दर्ज करायी गयी थी. विभागीय जांच के दौरान 32 लाख रुपये के गबन का मामला उजागर हुआ था. अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान के बाद भादवि की धारा 409, 419, 420, 120बी के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया. विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा अनुसंधानकर्ता सहित कुल छह गवाहों की गवाही करायी गयी. न्यायालय ने सीताराम प्रसाद को भादवि की धारा 409, सरकारी रुपये का गबन का दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनायी है. ————————- नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ मामले में चार साल सश्रम कारावास की सजा भभुआ कोर्ट. एडीजे षष्टम सह विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट प्रमोद कुमार पांडेय की अदालत ने भगवानपुर थाना अंतर्गत ग्राम मोहनपुर निवासी रंजन मल्लाह के पुत्र बीरबल मल्लाह को नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में दोषी पाते हुए चार वर्ष का सश्रम कारावास और बीस हजार पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. साथ ही अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक शशि भूषण पांडेय द्वारा बताया गया कि जैसा कि प्राथमिकी में दर्ज है, विगत 16 अप्रैल 2017 को रात्रि में घर में घुसकर अभियुक्त बीरबल मल्लाह ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और अश्लील हरकते करने लगा था. विचारण के दौरान अभियोजन ने कुल सात गवाहों की गवाही करायी गयी, जिसमें न्यायालय ने मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजों के आधार पर उक्त सजा सुनायी गयी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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