सिटी स्क्वाड की टीम ने पकड़े जाने पर बड़े किराना दुकानदारों आदि पर लगाया जुर्माना
शहरवासियों से भी की अपील, नहीं करें प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग का प्रयोग
भभुआ सदर.
15 अगस्त 2018 से शहर में प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है. लेकिन, प्रतिबंध के बावजूद शहर में सब्जी, किराना, दवा जनरल आदि दुकानों पर प्लास्टिक के थैले का प्रयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है. कुछ ऐसा ही हाल शहर में स्थित बड़े किराना दुकानों और मॉल व मार्ट की भी है जहां कार्रवाई नहीं होने से धड़ल्ले से प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है. इधर, प्रतिबंध को लेकर बुधवार को नप इओ संजय उपाध्याय ने गठित सिटी स्क्वॉयड की टीम ने शहर के बड़े दुकानों पर छापा मारते हुए लगभग 15 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग की जब्ती करते हुए उपयोगकर्ता दुकानदारों पर छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.नहीं माने तो देना पड़ेगा पांच हजार का जुर्माना, केस अलग से
दरअसल,प्लास्टिक की थैली का उत्पादन, उपयोग, भंडारण और बिक्री करने वालों पर नप की गठित टीम के द्वारा अब प्रतिदिन ऑन द स्पाट जुर्माना वसूला जायेगा. जुर्माना नहीं देने वालों पर बिहार नगर पालिका अधिनियम, 2007 की धारा 421 एवं 422 के अंतर्गत बनाये गये उपविधि के तहत कार्रवाई की जायेगी और अध्यादेश के मुताबिक जैविक रूप से नष्ट नहीं होने वाले 75 माइक्रॉन से कम के प्लास्टिक के थैले, पॉलिथीन, नायलॉन, पीबीसी, पॉली प्रोपाइलिंग, पॉलीस्ट्रिन और थर्माकोल से बने ग्लास, प्लेट, थाली, कटोरी का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा. प्लास्टिक की थैली का उपयोग करने वाले साधारण उपभोक्ता पर पहली बार उपयोग करने पर एक सौ रुपये, दुकानदारों पर 1500 रुपये, प्लास्टिक के थैले उत्पादन, भंडारण और बिक्री करने वाले दुकानदारों पर दो हजार रुपये फाइन किया जायेगा. इसके अलावे पहली बार सार्वजनिक जगहों पर प्लास्टिक की थैली में आग लगाने पर भी नगर पर्षद दो हजार रुपये का जुर्माना वसूलेगी. साथ ही कहा कि शहरवासियों से भी अपील की जा रही है कि पर्यावरण को साफ- सुथरा बनाये रखने के लिए नगर पर्षद का सहयोग करें और प्लास्टिक व कैरी बैग का प्रयोग तत्काल बंद कर दें.अब 75 माइक्रॉन से कम मोटाई पर है प्रतिबंध
गौरतलब है कि वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की ओर से अनुसूचित प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट (संशोधित) अधिनियम 2021 के प्रावधानों के अंतर्गत नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत 75 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है. जबकि पूर्व में 50 माइक्रोन से कम मोटाई के ही प्लास्टिक प्रतिबंधित किये गये थे. इससे भी पहले 40 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक कैरी बैग पर रोक लगायी गयी थी.
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