मुआवजा भुगतान को लेकर आज से पांच अगस्त तक लगेगा विशेष शिविर

Edited by PANCHDEV KUMAR
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रामपुर व भगवानपुर अंचल के 27 राजस्व गांवों के 742 रैयतों को मुआवजा भुगतान का आदेश

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भभुआ. जिले में भारतमाला परियोजना के तहत बनाये जाने वाले बनारस-कोलकाता एक्सप्रेसवे निर्माण में अधिग्रहित भूमि के मुआवजा भुगतान को लेकर जिला प्रशासन की ओर से 26 जुलाई से पांच अगस्त तक विशेष विकास शिविर का आयोजन कराया जायेगा. इसमें आर्बिट्रेटर न्यायालय के आदेश पर रामपुर व भगवानपुर अंचल के 27 मौजों के 742 रैयतों में से वैसे रैयत, जिन्होंने अब तक भुगतान के लिए आवेदन समर्पित नहीं किया, उन रैयतों को एक्सप्रेसवे निर्माण में अधिग्रहित भूमि का मुआवजा दिया जाना है. इधर, प्रशासनिक प्रेस नोट के अनुसार, जिले से गुजरने वाले भारत माला परियोजना के कोलकाता-बनारस एक्सप्रेसवे निर्माण में किसानों के अधिग्रहित भूमि के मुआवजा भुगतान करने के लिए शिविरों का आयोजन जिला प्रशासन कराने जा रहा है. इस शिविर में उन्हीं, रैयतों को बुलाया गया है, जिनके पक्ष में मुआवजा भुगतान करने को लेकर आर्बिट्रेटर न्यायालय से आदेश पारित किया जा चुका है. प्रत्येक राजस्व ग्राम के विशेष शिविर के लिए जिला प्रशासन की ओर से तिथि और स्थान भी सुनिश्चित किया गया है. इन शिविरों में भू-अर्जन से संबंधित दस्तावेजों की जांच, सत्यापन, एलपीसी और वंशावली प्रमाण बनाने व मुआवजा भुगतान के लिए आवेदन का प्रकिया भी पूर्ण करायी जायेगी. मिला-जुला कर इन शिविरों में किसानों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी, ताकि उन्हें परेशानी न उठाना पडे. इधर, शिविर को लेकर जिला प्रशासन ने संबंधित अंचलाधिकारियों, एनएचएआइ के अधिकारियों, थाना प्रभारियों को भी शिविर में उपस्थित रहने का आदेश जारी किया गया है. साथ ही शिविर स्थल पर पेयजल, बैठने की व्यवस्था, छाया का प्रबंध आदि करने का भी निर्देश दिया गया है. कैंप स्थल का चयन रैयतों के सुविधा के अनुसार संबंधित अंचलाधिकारी करेंगे. . निर्धारित तिथि को आवश्यक कागजात के साथ मुआवजा प्राप्त करने का रैयतों से अपील इधर, मुआवजा भुगतान को लेकर आयोजित किये जाने वाले शिविर में जिला प्रशासन द्वारा रैयतों से आवश्यक कागजात लेकर आने का भी अपील किया गया है. आवश्यक कागजातों में खसरा, खतियानी, कब्जा प्रमाण पत्र, करेंट लगान रसीद , एलपीसी, रैयत की मृत्यु होने पर वारिस प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की प्रति, आधार कार्ड व पैन कार्ड की प्रति, गैर न्यायिक स्टांप पर शपथ पत्र, पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, न्यायालय आदेश के प्रति को शामिल किया गया है. गौरतलब है कि कोलकाता वाराणसी एक्सप्रेसवे के निर्माण में रैयतों द्वारा अधिग्रहित किये गये भूमि का कम मुआवजा देने को लेकर आर्बिट्रेटर न्यायालय में वाद दायर किया गया था, जिसके बाद आर्बिट्रेशन न्यायालय से पारित आदेश के आलोक में परियोजना निदेशक राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण सासाराम द्वारा संशोधित पंचाट का अनुमोदन किया गया. इन्सेट विशेष शिविर का तिथिवार ब्योरा अंचल रामपुर मौजा तिथि रैयतों की संख्या अकोढी 26 जुलाई 12 टेटिहां 26 जुलाई 13 नरजो 28 जुलाई 26 करिगांई 28 जुलाई 16 विजरा 29 जुलाई 48 झलखोरा 29 जुलाई 12 रामपुर 30 जुलाई 55 रामपुर 30 जुलाई 01 पाली 31 जुलाई 30 गंगापुर 31 जुलाई 27 बसनी एक अगस्त 47 पतीला एक अगस्त 16 चमरियांव दो अगस्त 33 कुडन दो अगस्त 05 मईडाढ कला चार अगस्त 04 मईडाढ खुर्द चार अगस्त 11 ब्रहमताली पांच अगस्त 07 पसांई पांच अगस्त 23 विशेष शिविर का तिथिवार ब्योरा अंचल भगवानपुर मौजा तिथि रैयतों की संख्या ओरा 26 जुलाई 15 दुबौली 26 जुलाई 08 भैरोपुर 28 जुलाई 34 ददरा 28 जुलाई 31 कोचाडी 29 जुलाई 22 कोचडा 29 जुलाई 06 कुशडेहरा 30 जुलाई 22 ढेकहरी 30 जुलाई 05 बहोरनपुर 31 जुलाई 03 बबुरा 31 जुलाई 26

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