पिता व पुत्र को 10 वर्षों का सश्रम कारावास
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सास को मिली सात साल की सजा भभुआ : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पांडेय ऋषिकांत सिन्हा की अदालत ने रामगढ़ थाना के बगाढ़ी निवासी अशोक राम व नंदू राम को दहेज हत्या के मामले में 10-10 वर्षों के कारावास और दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने पर छह माह […]
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सास को मिली सात साल की सजा
भभुआ : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पांडेय ऋषिकांत सिन्हा की अदालत ने रामगढ़ थाना के बगाढ़ी निवासी अशोक राम व नंदू राम को दहेज हत्या के मामले में 10-10 वर्षों के कारावास और दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. वहीं, सास इलायची देवी और प्रदीप कुमार राम को सात-सात वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. गौरतलब है कि लड़की के पिता सुरेश राम थाना बेलांव के ग्राम बिछिया निवासी हैं.
उन्होंने अपनी बेटी निशा की शादी नौ जून 2013 को बगाड़ी निवासी नंदू राम के पुत्र अशोक राम के साथ हिंदू रीति रिवाज से की थी. उसी समय से अभियुक्तों द्वारा दहेज में मोटरसाइकिल और सोने की चेन की मांग करने लगे और दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर 11 जुलाई 2013 को निशा की हत्या कर दी. इसको लेकर मृतका के पिता ने रामगढ़ थाने में (कांड संख्या 127/13) मामला दर्ज कराया था. बचाव पक्ष से प्रह्लाद सिंह यादव और अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक वीरेंद्र प्रताप सिंह ने दलील रखी.
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