दहेज प्रताड़ना के अभियुक्त की अग्रिम जमानत खारिज
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भभुआ कोर्ट : जिला जज अरुण कुमार की अदालत ने महिला थाना कांड संख्या 17/16 के अभियुक्त सोनू तिवारी की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है. गौरतलब है कि सूचक अन्नु देवी की शादी दुर्गावती थाना अंतर्गत धरहरा गांव के ददन तिवारी के पुत्र सोनू तिवारी के साथ हुई थी. दहेज मांगने को लेकर दुर्गावती […]
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भभुआ कोर्ट : जिला जज अरुण कुमार की अदालत ने महिला थाना कांड संख्या 17/16 के अभियुक्त सोनू तिवारी की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है. गौरतलब है कि सूचक अन्नु देवी की शादी दुर्गावती थाना अंतर्गत धरहरा गांव के ददन तिवारी के पुत्र सोनू तिवारी के साथ हुई थी. दहेज मांगने को लेकर दुर्गावती थाना में कांड संख्या 102/15 दर्ज किया गया था, जिसमें उच्च न्यायालय ने सोनू को अग्रिम जमानत देते हुए पत्नी को अपने साथ ले जाने का आदेश दिया था.
इसमें विगत एक नवंबर 2015 को सोनू अपनी पत्नी को बिदा करा कर घर ले गया. तीन दिन बाद अपनी पत्नी को न्यायालय में ही छोड़ कर घर चला गया. न्यायालय के आदेश के कारण पुन: अपनी पत्नी को घर ले गया और केस उठाने की धमकी देते हुए जान से मारने का प्रयास किया. इसके खिलाफ महिला ने अपने पति सोनू तिवारी, सास कमला देवी, ससुर ददन तिवारी को अभियुक्त बनाते हुए महिला थाना में कांड संख्या 17/16 भादवि की धारा 498(ए), 120(बी), 307, 467, 468/34 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया था.
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