भभुआ नगर : लोकसभा चुनाव में विधि व्यवस्था में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो. इसके लिए जिला पदाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी द्वारा आदेश जारी किया गया था कि जिले के सभी शस्त्रधारक अपने शस्त्रों का भौतिक सत्यापन थाने पर आकर करा लें. इसके लिए जिले में थाने वार तिथि निर्धारित की गयी थी. वहीं, निर्धारित तिथि को शस्त्रों का भौतिक सत्यापन नहीं कराने वाले जिले के 162 शस्त्र धारकों के शस्त्र लाइसेंस जिला दंडाधिकारी द्वारा निलंबित कर दिये गये हैं.
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भभुआ नगर : लोकसभा चुनाव में विधि व्यवस्था में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो. इसके लिए जिला पदाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी द्वारा आदेश जारी किया गया था कि जिले के सभी शस्त्रधारक अपने शस्त्रों का भौतिक सत्यापन थाने पर आकर करा लें. इसके लिए जिले में थाने वार तिथि निर्धारित की गयी थी. […]
जिला दंडाधिकारी द्वारा आदेश जारी किया गया है कि लोकसभा चुनाव 2019 के अवसर पर आपके शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कराने के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गयी थी.
इसके बावजूद भी नोटिस देकर 24 घंटे के अंदर शस्त्रों का सत्यापन नहीं कराने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसमें कुछ अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा बीमार होने या बाहर रहने का हवाला दिया गया था. लेकिन उनके द्वारा अपने समर्थन में कोई प्रसांगिक कागजात नहीं दिया गया. इसलिए इनो निवेदन को खारिज कर दिया गया. वहीं उन्होंने आदेश में लिखा है कि लोकसभा चुनाव स्वतंत्र निष्पक्ष भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने का दायित्व जिला दंडाधिकारी को है.
वहीं, वैसे शस्त्रधारी जिन्हें अनुज्ञप्ति प्राप्त है. लेकिन उनके द्वारा मनमाने ढंग से शस्त्र अनुज्ञप्ति के नियमों को नजरअंदाज कर शस्त्रों का रखरखाव व इस्तेमाल किया जा रहा है. ऐसे शस्त्र धारकों के शस्त्र आयुध अधिनियम 2016 के नियम 45 के धारा 21 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है.
गौरतलब है कि जिला पदाधिकारी द्वारा शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कराने के लिए जिले में कई बार तिथि निर्धारित की गयी. इसके बावजूद भी इन शस्त्र धारकों द्वारा अपने शस्त्रों का सत्यापन नहीं कराया गया.
इस संबंध में जानकारी देते हुए सामान्य शाखा प्रभारी विनोद आनंद ने कहा कि शस्त्रों का भौतिक सत्यापन नहीं कराने वाले जिले के 162 शस्त्र धारकों के ऊपर जिला दंडाधिकारी द्वारा निलंबन की कार्रवाई की गयी है.
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