जहानाबाद नगर. केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा के क्रम में 23 जुलाई को आयोजित लिखित परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में संबंधित परीक्षा केंद्र पर अवस्थित कार्यालय में ताला बंद कर देने के कारण असुविधा उत्पन्न होने, बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 में निहित प्रावधानों के विपरीत कार्य करने, अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता, कार्यों के प्रति उदासीन रहने, प्रेच्छित स्पष्टीकरण का प्रयुतर संतोषजनक नहीं रहने संबंधी आरोपो में बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2006 के निहित प्रावधान के तहत अजय कुमार, प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मुठेर लोदीपुर को निलंबित किया गया है. जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा एचएम को निलंबित करते हुए विभागीय कार्य के अधीन किया गया है. एचएम का निलंबन अवधि में मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मखदुमपुर के कार्यालय में निर्धारित किया गया है. निलंबन अवधि में निर्धारित मुख्यालय से प्राप्त उपस्थिति विवरणी के आधार पर नियमानुकूल जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा. एचएम को निलंबित होने के फलस्वरूप इनसे कनीय शिक्षक, उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुठेर लोदीपुर के प्रभारी प्रथानाध्यापक के रूप में कार्यों दायित्वों का निर्वहन करेंगे. विभागीय कार्यवाही के निमित संचालन के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान) को संचालन पदाधिकारी व बीइओ को उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है. संबंधित संचालन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि विभागीय कार्यवाही के लिए निरूपित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए 45 दिनों के अंदर आरोप पत्र में अंकित आरोपों की जांच कर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे. संबंधित उपस्थापन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि प्रतिवेदन संबंधित संचालन पदाधिकारी को उपलब्ध कराना कि ससमय साक्ष्य सहित विभागीय पक्ष सुनिश्चित करेंगे.
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