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शराब तस्कर को पांच वर्षों के कारावास की सजा

Updated at : 30 Apr 2024 10:19 PM (IST)
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शराब तस्कर को पांच वर्षों के कारावास की सजा

अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश प्रथम सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुष्पम कुमार झा की अदालत ने शराब तस्कर को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) में दोषी पाते हुए पांच वर्ष कारावास और एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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जहानाबाद नगर. अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश प्रथम सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुष्पम कुमार झा की अदालत ने शराब तस्कर को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) में दोषी पाते हुए पांच वर्ष कारावास और एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. वहीं जुर्माना न देने पर अभियुक्त को 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. अभियुक्त ग्राम अब्दालचक काको थाना क्षेत्र निवासी रूबी देवी बताई जाती है. इस संबंध में उत्पाद न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक प्रमोद कुमार ने बताया कि काको थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक संजीव झा को 8 सितंबर 2021 को गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि एक महिला देसी शराब की बिक्री करती है. गुप्त सूचना के आधार रात्रि करीब एक बजे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा तो देखा कि एक महिला हाथ में गैलन लिए पुलिस बल को देखकर भागने की फिराक में थी, जिसे महिला पुलिस बल के द्वारा खदेड़कर पकड़ा गया. महिला पुलिस के द्वारा तलाशी लेने पर आरोपी रूबी देवी के पास से गैलन में 5 लीटर देसी महुआ शराब बरामद कर जब्त किया गया था. इस संबंध में पुलिस के द्वारा काको थाने में गिरफ्तार महिला के विरुद्ध प्राथमिकी 130/21 दर्ज किया गया था. मामला न्यायालय पहुंचा, जहां सरकार की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे उत्पाद लोक अभियोजक एवं उत्पाद अपर लोक अभियोजक विनीता कुमारी के द्वारा गवाहों की गवाही करायी गयी.

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