शराब तस्कर को पांच वर्षों के कारावास की सजा, जुर्माना

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शराब तस्कर को पांच वर्षों के कारावास की सजा, जुर्माना

अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश द्वितीय राकेश कुमार प्रथम की अदालत ने बिमनि व उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) के तहत मामले में सुनवाई करते हुए देसी शराब धंधेबाज उपेंद्र कुमार को पांच वर्ष कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है

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जहानाबाद नगर. अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश द्वितीय राकेश कुमार प्रथम की अदालत ने बिमनि व उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) के तहत मामले में सुनवाई करते हुए देसी शराब धंधेबाज उपेंद्र कुमार को पांच वर्ष कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं देने पर दोषी को छह महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. दोषी उपेंद्र कुमार पटना जिला के ग्राम खर्जाना मसौढ़ी थाना क्षेत्र का निवासी बताया जाता है. इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक प्रमोद कुमार ने बताया कि कड़ौना थाना के पुलिस अवर निरीक्षक राममनोहर सिंह को 22 जनवरी 24 को दिवागश्ती के क्रम में समय करीब एक बजे दोपहर में गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति बाइक से मसौढ़ी की तरफ से शराब लेकर जहानाबाद की ओर आ रहा है, वहीं पुलिस उक्त सूचना पाकर कड़ौना ओपी के सामने वाहन चेकिंग लगा दिया, तभी मसौढ़ी की ओर से ब्लू एवं काला रंग के बाइक पर सवार एक व्यक्ति आया. उक्त गाड़ी को सशस्त्र बल के सहयोग से रोका तो अभियुक्त गाड़ी एवं उस पर रखा काला झोला छोड़कर भागने लगा. सशस्त्र बल के सहयोग से अभियुक्त को पकड़ा गया. बाइक पर रखे झोला का तलाशी लिया तो करीब 10 लीटर देसी महुआ शराब बाइक की डिक्की में बरामद हुआ. वहीं आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर जहानाबाद थाना द्वारा प्राथमिकी 63/24 दर्ज किया गया था. लिहाजा मामला न्यायालय में पहुंचने पर अदालत ने गवाहों के मद्देनजर रखते हुए आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए बिहार उत्पाद अधिनियम के तहत पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है.

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