जहानाबाद सदर. परिमार्जन प्लस टू से जमीन मालिकों को अब राहत मिलने लगी है. मामूली त्रुटि की वजह से भूमि उपसमाहर्ता द्वारा लॉक किये गये जमाबंदी को अब अनलॉक करने की प्रक्रिया तेजी से होने लगी है. जहानाबाद अंचल कार्यालय में ही परिमार्जन प्लस टू में आवेदन करने के बाद अब तक एक दर्जन लोगों के लॉक जमाबंदी को सीओ द्वारा अनलॉक कर दिया गया है जिससे जमीन मालिकों को अब राहत मिलने लगी है. विदित हो कि मामूली त्रुटि की वजह से जिले में लगभग 9000 लोगों की जमाबंदी को भूमि उपसमाहर्ता ने सीओ की रिपोर्ट पर लॉक कर दिया था. इसके बाद जमीन मालिक न तो जमीन की बिक्री कर सकते थे और न ही खरीद सकते थे. इसको लेकर सभी जमीन मालिक काफी परेशान थे और एक साल तक अंचल कार्यालय, भूमि उपसमाहर्ता कार्यालय, अपर समाहर्ता कार्यालय एवं जिलाधिकारी के पास दौड़ते रहे, लेकिन कहीं भी राहत नहीं मिली थी. दो माह पहले सरकार द्वारा लॉक जमाबंदी को अनलॉक करने का अधिकार सीओ को सौंपा, तब जाकर लोगों द्वारा परिमार्जन प्लस टू में आवेदन करना शुरू कर दिया. अब उन लोगों को राहत मिलने का काम शुरू हो गया है. मामूली त्रुटि की वजह से जमाबंदी हुई थी लॉक : साधारण त्रुटि या जमीन मालिक की थोड़ी सी लापरवाही की वजह से जमीन मालिक के जमाबंदी को लॉक कर दिया गया था. किसी के नाम में गड़बड़ी तो किसी के रकबा में गड़बड़ी तो कहीं डिसमिल कम रहने के कारण अंचलाधिकारी द्वारा भूमि उपसमाहर्ता के पास जमाबंदी को संदेह के घेरे में रहने के कारण अनुशंसा कर दी थी जिसे लॉक कर दिया था जिसके बाद जमीन मालिक अनलॉक कराने के लिए काफी परेशान दिख रहे थे लेकिन अब सभी लोगों को राहत मिलने का काम शुरू हो गया है.
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