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Jehanabad : फरार देनदारों की होगी कुर्की-जब्ती, वसूली जायेगी राशि : एडीएम

डीएम अलंकृता पाण्डेय के निर्देश पर एडीएम ब्रजेश कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में नीलाम पत्र वादों की समीक्षा की गयी. अपर समाहर्ता द्वारा बताया गया कि राजस्व पर्षद द्वारा नीलाम पत्र वादों में लंबित बॉडी वारंट का क्रियान्वयन सत प्रतिशत करने का निर्देश दिया.

जहानाबाद नगर. डीएम अलंकृता पाण्डेय के निर्देश पर एडीएम ब्रजेश कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में नीलाम पत्र वादों की समीक्षा की गयी. अपर समाहर्ता द्वारा बताया गया कि राजस्व पर्षद द्वारा नीलाम पत्र वादों में लंबित बॉडी वारंट का क्रियान्वयन सत प्रतिशत करने का निर्देश दिया. जिला अंतर्गत सभी तरह के सरकारी बकाया राशि सभी बैंकों से ली गयी ऋण की राशि की वसूली संबंधित देनदारों से करने के लिए सांस्थित नीलाम पत्र वादों में निर्गत वारंट के क्रियान्वयन के लिए सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को प्रतिबद्ध होना है. समीक्षा में एडीएम द्वारा सरकारी विभागों की वसूली पर असंतोष व्यक्त करते हुए विशेष ध्यान देने एवं प्राथमिकता पर रखने का निर्देश दिया गया. सभी नीलाम पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि बैंकों से समन्वय स्थापित कर ऋण वापस कर चुके, ओटीएस अथवा एनपीए घोषित किए जाने वाले मामलों को नीलाम पत्र वादों से मिलान कर विलोपित कराना सुनिश्चित करेंगे. साथ ही नीलाम पत्र वादों से संबंधित रजिस्टर नौ एवं दस का मिलान समय-समय पर करेंगे तथा लंबित वादों का गहन अनुश्रवण करते हुए बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें. एडीएम द्वारा उपस्थित सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जो भी नीलाम वाद प्राप्त हैं उनमें धारा 7 के तहत नोटिस जारी करते हुए तामिला कराए एवं जिन पक्षों को वारंट जारी किया गया है उनमें संबंधित थाना से उसे पक्ष की जिससे वसूली की जानी है, की उपस्थिति सुनवाईकर्ता नीलाम पदाधिकारी के समक्ष कराएं. बैठक में उपस्थित पुलिस उपाध्यक्ष मुख्यालय को निर्देशित किया गया कि जिले में लंबित बॉडी वारंटो का शीघ्र तामिला कराते हुए प्रतिवेदन करें ताकि नीलाम वाद की सुनवाई करते हुए लंबित वादों का शीघ्र निष्पादन किया जा सके. जो देनदार फरार हैं, उनके यहां कुर्की जब्ती का आदेश निर्गत करते हुए उनसे बकाये की वसूली किया जाये. यह भी निर्देश दिया कि नीलाम पत्र वाद के अधियाची विभागों से बकायेदार से वसूली गई राशि की स्थिति, आवश्यकता पड़ने पर बकायेदार के अद्यतन पते का सत्यापन एवं नीलाम पत्र वादों से संबंधित रजिस्टर नौ एवं दस का मिलान एवं सुनवाई के लिए आवश्यक समन्वय स्थापित करना सुनिश्चित करेंगे.

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Prabhat Khabar News Desk
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