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Jehanabad : दहेज हत्या में पति व ससुर को 10 साल कारावास की सजा

Updated at : 19 Aug 2025 11:16 PM (IST)
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Jehanabad : दहेज हत्या में पति व ससुर को 10 साल कारावास की सजा

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार की अदालत ने दहेज हत्या के आरोपित पति गुड्डू कुमार व ससुर कपिल यादव ग्राम डकरा मिलकीपर, थाना शिकरीया ओपी जिला जहानाबाद को धारा 304बी में दस वर्ष सश्रम कारावास व दस हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है, अर्थदंड की रकम नहीं देने पर दो माह साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी,

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जहानाबाद नगर. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार की अदालत ने दहेज हत्या के आरोपित पति गुड्डू कुमार व ससुर कपिल यादव ग्राम डकरा मिलकीपर, थाना शिकरीया ओपी जिला जहानाबाद को धारा 304बी में दस वर्ष सश्रम कारावास व दस हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है, अर्थदंड की रकम नहीं देने पर दो माह साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी, एवं 498ए भादवि में दोषी पाते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. केस में सरकार की ओर से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक शारदानंद कुमार ने बताया कि इस केस की मृतिका स्वीटी कुमारी ने अपना बयान देते हुए बताई थी कि 16 दिसंबर 2022 को जब मैं अपने ससुराल में थी तो मेरे पति गुड्डू कुमार ने मुझे रूम में बंद कर मेरे साथ मारपीट किया और जबरन मुंह में शराब डाल दिया और मेरे चचेरे भाई रवि कुमार को फोन से सूचना दिया कि तुम्हारी बहन कुछ देर में भगवान के पास चली जायेगी. मेरे शरीर पर किरासन तेल छिड़क कर आग लगा दिया जिससे मैं काफी तड़पती रही और बेहोश हो गयी. जब मुझे होश आया तो मैं अपने को पीएमसीएच पटना में पायी. इसके पूर्व भी मेरे सास, ससुर, ननद, पति, बाइक के लिए मारपीट किया करते थे. इलाज के दौरान स्वीटी कुमारी की मौत हो गयी. मृतका स्वीटी के बयान पर जहानाबाद थाना कांड संख्या 1189/22 दर्ज किया गया. जिला जज ने प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर दोनों पिता-पुत्र को सजा सुनाई.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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MINTU KUMAR

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