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मंडल कारा में वृद्ध कैदियों को दिया गया नि:शुल्क कानूनी परामर्श

Updated at : 07 Jan 2025 10:45 PM (IST)
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मंडल कारा में वृद्ध कैदियों को दिया गया नि:शुल्क कानूनी परामर्श

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर छह जनवरी को मंडल कारा जहानाबाद में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा चलाया जा रहा हैं.

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जहानाबाद नगर

. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर छह जनवरी को मंडल कारा जहानाबाद में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा चलाया जा रहा हैं. विशेष अभियान जो वृद्ध कैदियों और असाध्य रूप से बीमार कैदियों के लिए 10 दिसंबर से 10 मार्च तक चलाया जा रहा है. उसके बारे में राजीव कुमार डिप्टी चीफ व बैद्यनाथ शरण सहायक लीगल एड डिफेंस काउंसिल द्वारा विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी. इस योजना का लाभ सभी वृद्ध कैदी को नि:शुल्क कानूनी परामर्श, कानूनी सहायता सेवाएं प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना, उन वृद्धि कैदियों को अनुकंपा के आधार पर रिहा किया जाएगा जिन्हें निरंतर विशेषज्ञ नर्सिंग देखभाल की आवश्यकता है तथा जो समाज के लिए खतरा पैदा नहीं करते हैं तथा उन्हें समुदाय में उन्मुक्त संस्थान में स्थानांतरित भी किया जाएगा. इसके अलावा उचित स्तर पर वित्त कैदियों को और कानूनी सहायता सेवाओं के बीच में संपर्क को उत्साहित करना है और सुविधाएं प्रदान करना है, ताकि ऐसे कैदियों को शीघ्र सशस्त्र और अनुकंपा के आधार पर आधारित रिहाई प्राप्त करने में सहायता मिल सके. इसके अलावा वृद्धि कैदियों को के लिए संपूर्ण आपराधिक न्याय प्रक्रिया के दौरान का इलाज बीमारी से पीड़ित को कानूनी परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराना जिसमें निधन होने पर उन्हें मुक्त सामान सहायता सेवाएं शामिल करना है. इसके अलावा वृद्धि कैदियों को उनकी हिरासत के शुरू से ही कानूनी परामर्श कानूनी और अर्थ कानूनी सहायता सेवाओं को उन तक पहुंचाना, ताकि आवश्यकतानुसार मानसिक या शारीरिक दिव्यांगता वाले वृद्धि कैदियों को अतिरिक्त सहायता प्रदान किया जा सके. कार्यक्रम में कारा जेलर अमित मिश्रा एवं पीएलभी कृष्ण नंद सिंह, वृद्ध बंदी उपस्थित थे. आयोजित कार्यक्रम से उपस्थित सभी लोग लाभान्वित हुए.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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