Jehanabad : स्प्रिट तस्करी में दोषी को पांच साल की सजा, जुर्माना भी

Edited by MINTU KUMAR
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विशेष न्यायाधीश उत्पाद द्वितीय मो. एनायत करीम के न्यायालय ने स्प्रिट तस्करी के मामले में मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पचरुखिया निवासी अजीत कुमार को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.

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जहानाबाद नगर. विशेष न्यायाधीश उत्पाद द्वितीय मो. एनायत करीम के न्यायालय ने स्प्रिट तस्करी के मामले में मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पचरुखिया निवासी अजीत कुमार को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. सरकार की ओर से मामले की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) प्रमोद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पुअनि जहानाबाद को गुप्त सूचना मिली थी कि एक पिकअप वाहन से अवैध स्प्रिट ले जाया जा रहा है. सूचना के आधार पर काको मोड़ के पास वाहन संख्या बीआर 01 एके 9449 को जांच के लिए रोका गया. तलाशी के दौरान वाहन के डाला के नीचे बने तहखाने से सात गैलन में भरे कुल 280 लीटर अवैध स्प्रिट बरामद किये गये. इसके बाद पुलिस ने अजीत कुमार को गिरफ्तार कर जहानाबाद थाना कांड संख्या 664/24 के तहत मामला दर्ज किया था. अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाया और यह सजा सुनायी. अधिकारियों के अनुसार अवैध स्प्रिट की आपूर्ति का नेटवर्क खंगालने के लिए आगे की पड़ताल जारी है.

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