जहानाबाद नगर. जिले अंतर्गत ठंड का मौसम एवं कम तापमान के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना को देखते हुए जिला दंडाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले के निजी, सरकारी विद्यालयों (प्री स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्र सहित) के कक्षा नर्सरी से वर्ग 8 तक शैक्षणिक गतिविधियों पर 14 जनवरी तक प्रतिबंध लगाई जाती है. वर्ग नौ व नौ से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां पूर्वाह्न 10:30 से 3 बजे अपराह्न के बीच पर्याप्त सावधानी के साथ जारी रहेगी. उक्त आदेश जारी शीतलहर के प्रकोप से बचाव के मद्देनजर दिया गया है. यह आदेश 12 जनवरी से लागू माना जायेगा.
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