काको के राजस्व कर्मचारी पर की गयी प्राथमिकी दर्ज
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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आइजी कमजोर वर्ग के आदेश पर एससीएसटी थाने में दर्ज हुई प्राथमिकी जमीन का परचा देने में पैसा मांगने व धमकी देने का आरोप जहानाबाद : जिले के काको प्रखंड क्षेत्र के बसंतपुर हड़हड़ गांव की निवासी उषा देवी ने जहानाबाद अनुसूचित जाति-जनजाति थाने में एफआइआर दर्ज करायी है. दर्ज प्राथमिकी में काको अंचल के […]
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आइजी कमजोर वर्ग के आदेश पर एससीएसटी थाने में दर्ज हुई प्राथमिकी
जमीन का परचा देने में पैसा मांगने व धमकी देने का आरोप
जहानाबाद : जिले के काको प्रखंड क्षेत्र के बसंतपुर हड़हड़ गांव की निवासी उषा देवी ने जहानाबाद अनुसूचित जाति-जनजाति थाने में एफआइआर दर्ज करायी है. दर्ज प्राथमिकी में काको अंचल के राजस्व कर्मचारी गजेंद्र शर्मा को नामजद अभियुक्त बनाया गया है. उन पर जमीन का परचा देने के मामले में पैसा मांगने और इसका विरोध करने पर जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए गाली-गलौज करने और धमकी देने का आरोप लगाया गया है.
उक्त प्राथमिकी पुलिस महानिरीक्षक (कमजोर वर्ग) के आदेश के आलोक में बुधवार को दर्ज की गयी है. मुकदमे की सूचक उषा देवी पति रामवली पासवान ने आरोप लगाया है कि 25 जून को राजस्व कर्मचारी गजेंद्र शर्मा ने उनके घर पर आकर तेज आवाज में उसके पति और देवर का नाम लेते हुए अससंदीय शब्दों का इस्तेमाल किया और जमीन का परचा देने के एवज में पैसे की मांग की. जब इसका विरोध किया गया तो गाली-गलौज कर अभियुक्त ने उसके घर को बुल्डोजर से ढहवा देने की धमकी दी.
महिला ने यह भी कहा है कि राजस्व कर्मचारी की धमकी से वे लोग पूरे परिवार के साथ डरे-सहमे हुए हैं. इस मामले में व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार उर्फ वीरेंद्र पासवान ने जहानाबाद एससीएसटी के थानाध्यक्ष पर अपने साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है. इस आरोप को थानाध्यक्ष धनेश्वर पासवान ने सरासर गलत बताया है. उनका कहना है कि उक्त अधिवक्ता से यह कहा गया था कि मुकदमे की जो सूचक हैं उन्होंने कोई शिकायत पत्र नहीं दिया है. वो कौन हैं इसकी भी जानकारी नहीं है. थानाध्यक्ष ने इसी बाबत अधिवक्ता के द्वारा उलटे धमकी दिये जाने का आरोप लगाया है.
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