जमुई. 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता पुनरीक्षण का काम शुरू किया गया है. ऐसे में जिन लोगों का नाम अभी तक वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ सका है, उन्हें अपना नाम जुड़वाने का अवसर मिल रहा है. इसके साथ ही पहले से मतदाता सूची में दर्ज नाम का भी सत्यापन किया जायेगा. जानकारी देते हुए जिलाधिकारी श्री नवीन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पूरे बिहार में 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कार्य किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सभी निर्वाचकों को दावा आपत्ति देना होगा. इसे लेकर प्रशासनिक तैयारियां की गई है. उन्होंने कहा कि इसे लेकर सभी बूथ स्तर पर बीएलओ को निर्देश दिया गया है, जहां मतदाता दावा आपत्ति कर सकते हैं. सभी मतदाताओं को सत्यापन के लिए गणना प्रपत्र भरना होगा. बीएलओ घर-घर जाकर लोगों को प्रपत्र देंगे. लोग चाहे तो निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या सत्यापन को लेकर बनाए गए केंद्र पर जाकर भी प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं. डीएम ने बताया कि पुनरीक्षण के दौरान लोगों को 11 तरह के दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी. अगर 2003 मतदाता सूची में किसी का नाम दर्ज है तब उसे कोई अलग से दस्तावेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यदि किसी मतदाता के माता या पिता का नाम भी 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है तब भी उन्हें अलग से कोई प्रमाण पत्र नहीं देना पड़ेगा. शेष लोगों को केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, किसी प्रकार का शैक्षणिक प्रमाण पत्र सहित अन्य 11 तरह के दस्तावेज की आवश्यकता होगी. लोगों को अपने जन्म स्थान से लेकर जन्म की तारीख भी इस प्रपत्र में बताना होगा. उन्होंने बताया कि 26 जुलाई तक मतदाता सत्यापन का काम किया जाएगा. इससे पहले ही सभी मतदाताओं को सत्यापन का काम कर लेना होगा. डीएम ने कहा कि हमारी कोशिश यह है कि किसी भी योग्य मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से नहीं छूटे और किसी भी अयोग्य मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़े, इसे लेकर तमाम तरह की तैयारी की गई है.
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