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लोक अदालत में हो सकेगा ट्रैफिक मामलों का निष्पादन

Updated at : 11 Dec 2025 9:15 PM (IST)
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लोक अदालत में हो सकेगा ट्रैफिक मामलों का निष्पादन

ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों को शीघ्र और सरल तरीके से निपटाने के उद्देश्य से गुरुवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक की गयी.

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जमुई . ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों को शीघ्र और सरल तरीके से निपटाने के उद्देश्य से गुरुवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक की गयी. बैठक की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष संदीप सिंह ने की. बैठक में प्राधिकार के सचिव राकेश रंजन, जिला परिवहन पदाधिकारी, डिप्टी एसपी ट्रैफिक, यातायात थानाध्यक्ष और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के साथ-साथ कई अधिकारी मौजूद रहे. इस दौरान सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों का निष्पादन आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जायेगा. अधिकारियों ने बताया कि लोक अदालत के दिन संबंधित व्यक्ति अपना चालान लेकर पहुंच सकते हैं और मौके पर ही जुर्माना राशि जमा कर मामले का निस्तारण करा सकेंगे. इससे लोगों को न केवल समय की बचत होगी बल्कि न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या भी कम होगी. प्राधिकार के सचिव राकेश रंजन ने कहा कि लोक अदालत में ट्रैफिक चालान का निपटारा होने से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. साथ ही व्यापक प्रचार-प्रसार कर लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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PANKAJ KUMAR SINGH

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