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आपदा से पीड़ित होने पर अपने अधिकार से अवगत हुए ग्रामीण

Updated at : 04 May 2025 9:09 PM (IST)
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आपदा से पीड़ित होने पर अपने अधिकार से अवगत हुए ग्रामीण

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में रविवार को जिले के खैरा प्रखंड अंतर्गत अरूनमाबांक गांव के पंचायत भवन में विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया.

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जमुई. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में रविवार को जिले के खैरा प्रखंड अंतर्गत अरूनमाबांक गांव के पंचायत भवन में विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया. कार्यक्रम का आयोजन पैनल अधिवक्ता अंजनी कुमार तथा पारा विधिक सेवक राजेश कुमार भगत ने किया. शिविर का विषय नालसा की आपदा पीड़ित लोगों के लिए विधिक सेवा योजनाएं था. कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता ने प्राधिकार द्वारा चलाए जा रहे नि:शुल्क विधिक सेवा की जानकारी समस्त ग्रामीणों को दी एवं उनके कानूनी अधिकार से परिचित करवाया. प्राकृतिक आपदा से पीड़ित व्यक्तियों को विधिक सहायता के साथ-साथ आर्थिक मुआवजा देने का भी प्रावधान है. इसके विषय में भी लोगों को जानकारी दी गयी. वज्रपात, बाढ़ ,भूस्खलन, भूकंप इत्यादि जैसे प्राकृतिक आपदा से पीड़ित व्यक्तियों के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. अंचल कार्यालय में इस आशय का आवेदन दिया जा सकता है. इसकी अतिरिक्त इस विधिक जागरूकता कार्यक्रम में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत जो दिनांक 10 मई को आयोजित की जाएगी के विषय में भी लोगों को बतलाया गया तथा आवश्यकता पड़ने पर निशुल्क विधिक सेवा का लाभ लेने का आग्रह समस्त ग्रामीण से किया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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PANKAJ KUMAR SINGH

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