विधिक शिविर में दिव्यांग बच्चों के संवैधानिक अधिकारी की दी गयी जानकारी

Published by :PANKAJ KUMAR SINGH
Published at :26 Apr 2026 10:14 PM (IST)
विज्ञापन
विधिक शिविर में दिव्यांग बच्चों के संवैधानिक अधिकारी की दी गयी जानकारी

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में रविवार को जिले के खैरा प्रखंड अंतर्गत हरनी गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजित किया गया.

विज्ञापन

जमुई. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में रविवार को जिले के खैरा प्रखंड अंतर्गत हरनी गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजित किया गया. यह कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता अंजनी कुमार व पारा विधिक सेवक रंजीत कुमार ने किया. जागरूकता शिविर का विषय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली नालसा की दिव्यांग बच्चों के लिए विधिक सेवा योजना 2021 थी. कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता ने दिव्यांग बच्चों के संवैधानिक अधिकार, निशुल्क विधिक सेवा की पात्रता, तथा ऐसे बच्चों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लाभ के बारे में बताया. उन्होंने बताया कि हमारा कानून ऐसे बच्चों को समान अधिकार, उनके संरक्षण, लालन पालन, तथा समानता का अवसर प्रदान करने के लिए कहता है, जिससे उन्हें बराबरी का हक मिल सके. ऐसे बच्चों को निशुल्क विधिक सेवा दी जाती है, नालसा की योजना प्राधिकार के द्वारा ऐसे बच्चों को सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचने मे सहायता प्रदान करती है. ऐसे बच्चों के अभिभावक विधिक सेवा के लिए अपने गांव के पैनल अधिवक्ता या पाराविधिक सेवक से संपर्क कर सकते हैं. प्राधिकार ऐसे व्यक्तियों के शिकायत प्राथमिक को दर्ज कराने , संबंधित न्यायालय में दिव्यांग व्यक्तियों के मुकदमों में पैरवी, तथा निशुल्क विधिक सेवा / सलाह उपलब्ध कराता है. कार्यक्रम में विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य घनश्याम मुर्मू सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित थे. कार्यक्रम में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत जो 9 मई को आयोजित की जाएगी के विषय में भी लोगों को बताया गया.

विज्ञापन
PANKAJ KUMAR SINGH

लेखक के बारे में

By PANKAJ KUMAR SINGH

PANKAJ KUMAR SINGH is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन