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मार्च के बाद ग्रामीण इलाके में भी बंद होगा प्लास्टिक कैरी बैग

जमुई : मार्च माह के बाद ग्रामीण इलाके में भी प्लास्टिक कैरी बैग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा. इसे लेकर सरकार के द्वारा जिला प्रशासन को पत्र भेजा गया है. इस बाबत जानकारी देते हुए जिलाधकारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि आगामी अप्रैल माह से ग्रामीण इलाके में भी इसकी बिक्री एवं […]

जमुई : मार्च माह के बाद ग्रामीण इलाके में भी प्लास्टिक कैरी बैग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा. इसे लेकर सरकार के द्वारा जिला प्रशासन को पत्र भेजा गया है. इस बाबत जानकारी देते हुए जिलाधकारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि आगामी अप्रैल माह से ग्रामीण इलाके में भी इसकी बिक्री एवं उपयोग पर रोक लगा दिया जाएगा.

इसे लेकर क्षेत्र के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिया गया है. उन्होंने बताया कि ग्रामीण इलाके के लोगों को विज्ञापन एवं पंपलेट के माध्यम से जानकारी देने का प्रयास भी किया जा रहा है.
बताते चलें कि बीते 23 दिसंबर 2018 से शहरी क्षेत्र में ऐसी कैरी बैग पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है. इसके बाद बड़े से छोटे दुकान में इस पर प्रतिबंध लग गया है. लेकिन सरकार को सूचना मिला था कि दुकानदार बिक्री के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कैरि बैग को भेज रहे हैं. जिसे लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाएं.
खुले में प्लास्टिक कचरा जलाने पर भी होगा जुर्माना
जिलाधिकारी ने बताया कि प्लास्टिक बैग के साथ साथ इसके कचड़े को खुले में जलाने पर जुर्माना का प्रावधान किया गया है. उन्होंने बताया कि पहली बार पकड़े जाने पर दो हजार रुपए, दूसरी बार पकड़े जाने पर तीन हजार रुपए तथा तीसरी बार पकड़े जाने पर पांच हजार रुपये एवं अन्य न्याय संगत धारा के तहत कार्रवाई की जायेगी.
क्या है प्रतिबंध एवं अधिसूचना
जिलाधिकारी ने बताया कि वन एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के माध्यम से इसके पूर्व 23 दिसंबर को शहरी क्षेत्र में प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय, परिवहन एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. जुर्माना भी लगाये जाने का प्रावधान है.
जुर्माना की है राशि
घरेलू उपयोग कर्ता के लिए ऐसे बैग के उपयोग पर प्रथम बार एक 100 रुपया, दूसरी बार उपयोग करने पर 200 रुपया तथा प्रत्येक बार उपयोग करने पर 500 रुपया का प्रावधान है. वहीं व्यवसाय के लिए उपयोग पर प्रथम बार 15 सौ रुपया, दूसरी बार 25 सौ रुपया तथा प्रत्येक बार दोहराने पर 35 सौ रुपया का जुर्माना एवं अन्य न्याय संगत कार्रवाई की जायेगी.

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