पूर्व लाभुकों को भी सीएम ग्रामीण आवास योजना का मिलेगा लाभ
Updated at : 04 Mar 2019 1:03 AM (IST)
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जमुई : इंदिरा आवास योजना के तहत जिन गरीबों को पूर्व में सरकारी घर मिला था. सरकार उन्हें फिर से छत मुहैया करायेगी. उक्त जानकारी देते हुए सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी पुरुषोत्तम द्विवेदी ने बताया कि इसको लेकर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव द्वारा पत्र भेजा गया है. जिसमें कहा गया है कि एक जनवरी […]
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जमुई : इंदिरा आवास योजना के तहत जिन गरीबों को पूर्व में सरकारी घर मिला था. सरकार उन्हें फिर से छत मुहैया करायेगी. उक्त जानकारी देते हुए सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी पुरुषोत्तम द्विवेदी ने बताया कि इसको लेकर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव द्वारा पत्र भेजा गया है.
जिसमें कहा गया है कि एक जनवरी 1996 के पहले इंदिरा आवास योजना के तहत जिन लाभुक को घर मिला था. उसमें अधिकांश जर्जर हो चुके हैं. वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना चलाया जा रहा है. राज्य सरकार उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पुन: घर उपलब्ध कराएगी. इसको लेकर सूची उपलब्ध कराया जा
रहा है.
तय किया गया है सरकारी मापदंड
प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि लाभुक की पात्रता के लिए सरकारी मापदंड भी निर्धारित किया गया है. लाभुक या उनके उत्तराधिकारी जो मकान के जीर्ण-शीर्ण हो जाने से बेघर हो गए हो. लेकिन उसी क्षेत्र में रह रहे हैं. इंदिरा आवास सहित अन्य किसी योजना से उन्हें मकान मिला हो.
उनके पास पक्का मकान है तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. लाभार्थी अथवा उनका उत्तराधिकारी सरकारी सेवा में है, दो या चार पहिया वाहन है या फिर क्रेडिट कार्ड धारक हैं तो उन्हें इस योजना लाभ नहीं मिलेगा.
तीन किस्तों में मिलेगी पूरी राशि
इस योजना के तहत लाभुक को तीन किस्त में पूरी राशि एक लाख 20 हजार रुपये मुहैया करायी जाएगी. प्रत्येक किस्त में 40 हजार रुपये लाभुक के खाते में दिया जाएगा. फाउंडेशन से ऊपर तक निर्माण होने पर पहली किस्त, छत स्तर तक निर्माण के लिए दूसरी किस्त और उसके बाद तीसरी किस्त दी जाएगी.
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