hajipur news. पीएम आवास योजना की प्रतीक्षा सूची के सर्वे में पैसे मांगे जाने की शिकायत दर्ज कराने के लिए नंबर जारी

Updated at : 20 Feb 2025 5:43 PM (IST)
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hajipur news. पीएम आवास योजना की प्रतीक्षा सूची के सर्वे में पैसे मांगे जाने की शिकायत दर्ज कराने के लिए नंबर जारी

31 मार्च तक सर्वेक्षण का कार्य पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित, दूरभाष संख्या-06224-272397 पर सकते हैं शिकायत, जिले की सभी पंचायतों में प्रतिनियुक्त सर्वेयर घर-घर जाकर सर्वे व जियो टैगिंग कर रहे हैं

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हाजीपुर .जिले में वर्ष 2018 के बाद एक बार फिर से केंद्र सरकार की पहल पर आवासविहीन परिवारों की प्रतीक्षा सूची तैयार करने के लिए सर्वे किया जा रहा है. जिले की सभी पंचायतों में प्रतिनियुक्त सर्वेयर घर-घर जाकर पीएम आवास योजना के पात्र लाभुकों का सर्वे व उनकी जियो टैगिंग कर रहे हैं. 31 मार्च तक सर्वेक्षण का कार्य पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. लाभुकों की प्रतीक्षा सूची तैयार करने के लिए हो रहे सर्वे में गड़बड़ी की भी शिकायतें लगातार मिल रही हैं. जनप्रतिनिधि आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर लाभुकों से राशि की वसूली करने का आरोप बिचौलियों पर लगा रहे हैं. कई प्रखंडों में हुई बीडीसी की बैठक में भी यह मुद्दा उठा चुका है. सर्वे में मिल रही गड़बड़ी की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने इसकी शिकायत दर्ज कराने के लिए दूरभाष संख्या-06224-272397 जारी किया है. इस नंबर पर सर्वेयर या बिचौलियों द्वारा राशि मांगने की शिकायत डीडीसी से की जा सकती है. डीडीसी कुंदन कुमार ने बताया कि सर्वेक्षण पूरी तरह से नि:शुल्क है. सर्वेक्षण का कार्य के लिए पंचायतस्तर पर ग्रामीण आवास सहायक, पंचायत रोजगार सेवक को प्राधिकृत किया गया है. जिन पंचायतों में ये दोनों कर्मी नहीं हैं, वहां जिला प्रशासन की अनुमति से पंचायत सचिव से सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है.

इन्हें नहीं मिलेगा आवास योजना का लाभ

वैसे परिवार, जिनके पास पक्का मकान हो.

तिपहिया-चरपहिया मोटरवाहन वाले.

50 हजार रुपये या इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्डधारक.

वे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो.

सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार.

वे परिवार, जिनका कोई सदस्य 15 हजार रुपये से अधिक प्रतिमाह कमा रहा हो.

आयकर देने वाले परिवार.

वे परिवार, जिनके पास 2.5 एकड़ से या इससे अधिक सिंचित भूमि हो.

वे परिवार जिन्हें पांच एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि हो.

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