हाजीपुर: दूसरे के सर्टिफिकेट पर कर रही थी सरकारी नौकरी, फर्जी पंचायत शिक्षिका पर FIR दर्ज

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शिक्षा विभाग

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Hajipur Fake Female Teacher : बिहार के हाजीपुर जिले से शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़ा का सनसनीखेज मामला सामने आया है. जंदाहा प्रखंड के एक प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षिका पर दूसरे के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल कर नौकरी पाने का आरोप लगा है. इस खुलासे के बाद पंचायत सचिव ने शिक्षिका के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराई है.

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Hajipur Fake Female Teacher : बिहार के हाजीपुर जिले से शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़ा सामने आया है. जंदाहा प्रखंड के एक प्राथमिक विद्यालय में दूसरे के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल कर नौकरी पाने का मामला उजागर हुआ है. इस खुलासे के बाद पंचायत सचिव ने जंदाहा थाने में आरोपी पंचायत शिक्षिका के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करा दी है. पुलिस अब इस पूरे मामले की गहन छानबीन में जुट गई है.

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पीरापुर पोखरा स्कूल का है मामला

दरअसल, जंदाहा प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय पीरापुर पोखरा में यह फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है. शिक्षा विभाग की जांच में यह बात सामने आई कि स्कूल में कार्यरत पंचायत शिक्षिका ने अवैध तरीके से अपनी नियुक्ति कराई थी. विभाग की सख्ती के बाद इस मामले में कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इलाके में इस घटना को लेकर काफी चर्चा हो रही है.

पंचायत सचिव ने दर्ज कराई FIR

इस मामले में पीरापुर पंचायत के पंचायत सचिव सोनू कुमार ने कड़ा कदम उठाया है. उन्होंने जंदाहा थाने में जाकर आरोपी शिक्षिका के खिलाफ विधिवत प्राथमिकी दर्ज कराई है. यह कार्रवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) द्वारा जारी किए गए पत्र और कड़े निर्देशों के आधार पर की गई है. प्रशासन अब मामले में सख्त सजा दिलाने की तैयारी में है.

रंजू के सर्टिफिकेट, नौकरी कर रही थी गीता

दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, इस फर्जीवाड़े का मुख्य आरोप गीता देवी पर है. आरोप है कि गीता देवी ने पंचायत शिक्षिका रंजू कुमारी के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का गलत इस्तेमाल किया. इन्हीं फर्जी दस्तावेजों के सहारे उसने पंचायत शिक्षिका के पद पर अवैध रूप से नियुक्ति प्राप्त कर ली और विभाग की आंखों में धूल झोंकती रही.

शिक्षा विभाग की जांच में आरोप निकले सही

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के स्तर से भी इस पूरे मामले की पहले ही जांच कराई जा चुकी है. शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अपने निर्देश में स्पष्ट किया है कि गीता देवी पर लगे आरोप पूरी तरह से सत्य पाए गए हैं. जांच रिपोर्ट के आधार पर ही पंचायत सचिव को तुरंत एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया गया था.

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