वैशाली में बाढ़ का पानी घटा, 32 पंचायत और 93 गांव अब भी प्रभावित; 19,684 ड्राई राशन पैकेट बांटे गए

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ब्लीचिंग छिड़काव करते कर्मी

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बाढ़ की स्थिति में सुधार के बावजूद, 32 पंचायतें और 93 गांव अभी भी प्रभावित हैं. जिला प्रशासन ने राहत कार्यों को तेज कर दिया है, जिसमें पॉलिथीन शीट, ड्राई राशन और स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं.

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Flood Situation: जिले में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है. जलस्तर में निरंतर कमी दर्ज की जा रही है. पानी घटने के साथ प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए संबंधित विभागों और पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है.

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वर्तमान में जिले के 32 पंचायत, 2 नगर निकाय, 93 गांव और 12 वार्ड बाढ़ से प्रभावित हैं. इन क्षेत्रों में कुल 2,98,800 की आबादी प्रभावित हुई है. जलस्तर कम होने के बावजूद जरूरत वाले क्षेत्रों में आवागमन और राहत कार्यों के लिए 11 नावों का परिचालन जारी है.

बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच 48,505 पॉलिथीन शीट वितरित

बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच अब तक 48,505 पॉलिथीन शीट और 19,684 ड्राई राशन पैकेट वितरित किए जा चुके हैं. प्रशासन की ओर से जलस्तर और प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.

चार स्वास्थ्य शिविरों में 22 हजार से अधिक मरीजों का इलाज

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है. वर्तमान में 4 स्वास्थ्य शिविर संचालित हैं. इन शिविरों के माध्यम से अब तक 22,923 मरीजों का उपचार किया जा चुका है.

जलजनित बीमारियों और संक्रमण की रोकथाम के लिए अब तक 7,905 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर वितरित या उपलब्ध कराया गया है. आपातकालीन स्वास्थ्य जरूरतों के लिए 5,000 मेडिकल किट उपलब्ध करायी गयी हैं. इसके अलावा 17,546 हैलोजन टैबलेट वितरित की गयी हैं.

6,170 पशुओं का उपचार, 1.16 लाख किलो चारा वितरित

बाढ़ राहत अवधि के दौरान अब तक 6,170 पशुओं का उपचार किया गया है. पशुपालकों की सहायता के लिए 1,16,320 किलोग्राम पशु चारा वितरित किया जा चुका है.

जीआर सूची में नाम नहीं है तो अंचलाधिकारी से करें संपर्क

बाढ़ से प्रभावित ऐसे नागरिक, जिनका नाम अभी तक जीआर वितरण सूची में शामिल नहीं हो पाया है, वे संबंधित अंचलाधिकारी से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन या दावा प्रस्तुत कर सकते हैं. पात्रता के अनुसार नाम जीआर वितरण सूची में शामिल करने की कार्रवाई की जाएगी.

इसके लिए आवेदक को स्व-प्रमाणित पहचान पत्र, पति या पत्नी का पहचान पत्र, सभी बच्चों के पहचान पत्र, बैंक खाता या पासबुक की छायाप्रति, बैंक खाते के लिंक होने का प्रमाण या विवरण तथा आवश्यक सहमति पत्र प्रस्तुत करना होगा.

राहत राशि के नाम पर बिचौलियों को पैसा नहीं दें

जिला प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि जीआर वितरण सूची में नाम जोड़ने या राहत राशि दिलाने के नाम पर किसी बिचौलिये या अन्य व्यक्ति को पैसा, कमीशन अथवा किसी प्रकार की राशि नहीं दें.

ऐसे मामलों में केवल संबंधित अंचल कार्यालय या अधिकृत पदाधिकारियों से संपर्क करने की अपील की गयी है. किसी व्यक्ति द्वारा राशि की मांग किए जाने पर तत्काल संबंधित पदाधिकारी को इसकी सूचना देने को कहा गया है.

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