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सीएसपी लूट की योजना बनाने वाले दो को आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष कारावास की सजा, पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड का भी कोर्ट ने दिया आदेश

Updated at : 23 Jun 2025 6:17 PM (IST)
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सीएसपी लूट की योजना बनाने वाले दो को आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष कारावास की सजा, पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड का भी कोर्ट ने दिया आदेश

गोपालगंज. सीएसपी लूट की योजना बनाने के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़े दो बदमाशों को एसीजेएम-6 अजय कुमार के कोर्ट ने आर्म्स एक्ट में दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.

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गोपालगंज. सीएसपी लूट की योजना बनाने के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़े दो बदमाशों को एसीजेएम-6 अजय कुमार के कोर्ट ने आर्म्स एक्ट में दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अर्थदंड नहीं चुकाने की स्थिति में दोनों आरोपितों को तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. कोर्ट ने यह फैसला अभियोजन पक्ष से अनुमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी अनूप कुमार त्रिपाठी तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता अंजलि कुमारी की दलीलें सुनने के बाद सुनाया. मामले से जुड़ी जानकारी के अनुसार, 20 अप्रैल 2024 को महम्मदपुर थाने की पुलिस ने महम्मदपुर बाजार के पास स्थित ओवरब्रिज के पास से सीएसपी लूट की योजना बना रहे दो युवकों को अवैध हथियार एवं कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार आरोपितों में मांझा थाने के सिपाह खास परशुरामपुर गांव निवासी मेराज अंसारी और सुरवनिया गांव निवासी शाहिद आजम शामिल थे. कांड के अनुसंधान के उपरांत आरोप पत्र समर्पित किये गये और इसके बाद मामला एसीजेएम-6 अजय कुमार की कोर्ट में विचाराधीन था. सुनवाई पूरी होने पर कोर्ट ने दोनों आरोपितों को दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा सुनायी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Sanjay Kumar Abhay

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