gopalganj news : गोपालगंज. पुलिस से इंसाफ नहीं मिलने से आहत होकर सिविल कोर्ट भवन के पांचवें तल्ले की छत के बाउंड्री पर चढ़कर सुसाइड की हाइवोल्टेज ड्रामा करने वाली युवती की यूपी में शादी हो चुकी थी.
शादी के बाद अपने पति के साथ छह माह तक रहने के बाद उसके साथ रहने से इंकार कर चुकी थी. उसके बाद अपने मायका में ही रहती थी. इसी दौरान युवती के गांव विशंभरपुर थाना क्षेत्र के तिवारी मटिहनियां गांव निवासी विशाल कुमार ने उसे अपनी प्यार की जाल में फंसा लिया. वह प्रेम प्रसंग में चार सितंबर को युवक के साथ घर से भाग कर शादी कर लिया. दोनों अहमदाबाद चले गये. करीब 40 दिनों तक युवक पीड़िता को अपने साथ रखा. दोनों पति-पत्नी की तरह रहे. जब घर लेकर पहुंचा, तो उसके परिजनों ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया.एडीजे एक की कोर्ट में अग्रिम जमानत की बिंदू पर सुनवाई होनी थी, जिसमें बचाव पक्ष के अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी की ओर से कोर्ट को यूपी के कुशीनगर जिले के तरेयासुजान थाने के जवहीं दयाल खलवा पट्टी के लड़के के पिता सुबास सहनी, सीताराम साह, ठग सहनी, ध्रुप सहनी, अनिरुद्ध प्रधान व चंद्रभाव सहनी का हस्ताक्षर वाला एक पंचायती का पत्र सौंपा गया, जिसमें कहा गया है कि छतीस सहनी की शादी चार साल पहले तिवारी मटिहनिया के मोतीचंद सहनी के पुत्री रंभा से हुई थी. छह माह के बाद उसने तारेया थाने में आवेदन दिया और यहां रहने से इंकार कर दिया था.
पीड़िता ने सितंबर में दर्ज कराया था कांड
पीड़िता ने विशंभरपुर थाना में कांड सं 190/2025 प्राथमिकी कराते हुए विशाल कुमार, अभय यादव, आदित्य यादव, मंटू कुमार नंद लाल यादव व सीमा देवी को अभियुक्त बनाते हुए बीएनएस की धारा 137(2)/ 87/64/329(3)/126(2)/ 115(2)/352/351(2)/3(5) के तहत कांड दर्ज कराया था. प्राथमिकी करने के बाद पुलिस इस मामले में आरोपित की गिरफ्तारी नहीं कर सकी. वहीं, गिरफ्तारी की मांग को लेकर युवती कई बार थाने व वरीय पदाधिकारी के कार्यालय का चक्कर तक लगा चुकी थी, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा है.
कोर्ट की छत पर चढ़कर किया था बवाल
युवती रंभा देवी शुक्रवार की दोपहर चढ़ गयी, जहां से सुसाइड करने की सीन क्रियेट कर दिया. इस दौरान पांचवीं मंजिल की छत पर युवती को देखकर अफरातफरी मच गयी. वहीं, अधिवक्ताओं ने पुलिस को इसकी सूचना दी. पुलिस जवान व पदाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर छत से युवती को बड़ी मुश्किल से नीचे उतार लिया. बाद में नगर थाने के अपर थानाध्यक्ष जफरूद्दिन अली ने प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था.
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