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किशोर न्याय बोर्ड ने दी अनोखी सजा, थावे मंदिर में 30 दिनों तक अपनी सेवा करेगा दोषी किशोर

Updated at : 30 Jul 2025 7:11 PM (IST)
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किशोर न्याय बोर्ड ने दी अनोखी सजा, थावे मंदिर में 30 दिनों तक अपनी सेवा करेगा दोषी किशोर

गोपालगंज. किशोर न्याय बोर्ड, गोपालगंज के प्रधान मजिस्ट्रेट नीलेश भारद्वाज की अदालत ने सवा वर्ष पुराने मारपीट के एक मामले में एक दोषी किशोर को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और सुधार का अवसर देने की मंशा से अनोखी सजा सुनायी है.

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गोपालगंज. किशोर न्याय बोर्ड, गोपालगंज के प्रधान मजिस्ट्रेट नीलेश भारद्वाज की अदालत ने सवा वर्ष पुराने मारपीट के एक मामले में एक दोषी किशोर को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और सुधार का अवसर देने की मंशा से अनोखी सजा सुनायी है. कोर्ट ने किशोर को थावे स्थित प्रसिद्ध सिंहासनी मंदिर में 30 दिन तक सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया है. यह सेवा मंदिर के प्रधान पुजारी की मॉनीटरिंग में की जायेगी. बताया जाता है कि 25 मार्च 2024 को एक गांव में दंपती सहित चार लोगों के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया गया था. इस मामले में कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी, जिनमें एक किशोर भी शामिल था. मामले की सुनवाई के दौरान जब किशोर को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, तो उसने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा कि वह भविष्य में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा. उसने कोर्ट से माफी मांगते हुए कहा कि वह बड़ा होकर वकील बनना चाहता है और समाज की मुख्यधारा से जुड़कर एक अच्छा नागरिक बनना चाहता है. किशोर की बातों और उसकी उम्र को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने उसे सशर्त सुधार का अवसर देने का निर्णय लिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AWEDHESH KUMAR RAJA

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