गोपालगंज. मीरगंज में शराब तस्कर को दोबारा पकड़े जाने पर एडीजे चार सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद शैलेंद्र कुमार शर्मा के कोर्ट ने सजा की अवधि को बढ़ाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास व तीन लाख का जुर्माना का फैसला सुनाया है. सजा आने के साथ ही शराब तस्कर मंटू यादव को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में लेकर जेल भेज दिया. विशेष लोक अभियोजक रविभूषण श्रीवास्तव तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता युधिष्ठिर मिश्र और राम किशोर साह की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों को दोषी पाते हुए सजा सुनायी. मीरगंज थाने के कवला हाता गांव के विजय यादव के दो पुत्र मंटू यादव और उसके भाई पंकज यादव को मीरगंज थाने की पुलिस ने 16 नवंबर 2022 को कवला हाता गांव के पास से 73 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया था. मामले में कांड के अनुसंधानक की तरफ से आरोप पत्र दाखिल किये जाने के बाद कांड का ट्रायल चल रहा था. इसमें 17 मई को दोनों भाइयों को दोषी पाते हुए आठ-आठ साल के कारावास और दो-दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी थी. राशि जमा नहीं करने पर उन्हें छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी का आदेश था. कोर्ट से सजा सुनाने के बाद मंटू यादव कोर्ट से फरार हो गया. वहीं पंकज को पुलिस ने जेल भेज दिया. इस बीच एक माह पूर्व मंटू पुन: शराब की खेप के साथ गिरफ्तार हो गया, तो कोर्ट ने सजा व अर्थदंड को बढ़ा दिया. वहीं थावे संवाददाता के अनुसार स्थानीय पुलिस ने सोमवार की संध्या गश्त में चार टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब के साथ एक व्यक्ति को घर के पास से गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार अधेड़ की पहचान थाना क्षेत्र के लछवार गांव के मुन्ना कुमार के रूप में की गयी है. उसके पास मौजूद झोले की तलाशी लेने पर चार टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब बरामद हुई. मौके पर ही पुलिस ने अधेड़ को गिरफ्तार कर लिया. थानाध्यक्ष ने बताया कि पूछताछ के बाद आरोपित के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी कर मंगलवार को न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया. गश्ती के दौरान अपर थानाध्यक्ष धीरेंद्र कुमार आदि पुलिस बल मौजूद थे.
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