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मानव तस्करी व व्यावसायिक यौन उत्पीड़न, दोनों ही गंभीर अपराध, लोक अदालत में लोगों को न्याय पाने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा

Updated at : 13 Jul 2025 5:38 PM (IST)
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मानव तस्करी व व्यावसायिक यौन उत्पीड़न, दोनों ही गंभीर अपराध, लोक अदालत में लोगों को न्याय पाने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा

गोपालगंज. जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से रविवार को सिधवलिया प्रखंड के कुशहर पंचायत भवन परिसर में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

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गोपालगंज. जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से रविवार को सिधवलिया प्रखंड के कुशहर पंचायत भवन परिसर में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. पैनल अधिवक्ता विनीत कुमार एवं रवि कुमार की टीम द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित आम जनता को वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं एवं विधिक सहायता के अंतर्गत बताया गया कि मानव तस्करी और व्यावसायिक यौन उत्पीड़न, दोनों ही गंभीर अपराध हैं. मानव तस्करी में लोगों को बहला-फुसलाकर, अपहरण करके या जबरन काम या यौनशोषण के लिए ले जाया जाता है. व्यावसायिक यौन उत्पीड़न में किसी व्यक्ति को पैसे या अन्य लाभ के बदले यौन क्रिया करने के लिए मजबूर किया जाता है. व्यावसायिक यौन उत्पीड़न, मानव तस्करी का एक रूप है, जिसमें किसी व्यक्ति को पैसे, नौकरी या अन्य लाभों के बदले यौन क्रिया करने के लिए मजबूर किया जाता है. यह जबरदस्ती, धोखे या अन्य तरीकों से किया जा सकता है.

अब स्थायी लोक अदालत में होगा आपसी सद्भाव से निबटारा

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22-बी के तहत गोपालगंज व्यवहार न्यायालय परिसर में स्थायी लोक अदालत की स्थापना की गयी है. इसका उद्देश्य जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों का सुलह और त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है. स्थायी लोक अदालत एक ऐसी न्याय व्यवस्था है, जो डाक, तार, टेलीफोन, वायु, सड़क द्वारा यात्रा या माल सेवा के लिए यातायात सेवा, बिजली, सार्वजनिक माल वाहन या स्वच्छता प्रणाली, अस्पताल या औषधालय सेवा, बीमा सेवा, आवास एवं रियल एस्टेट सेवा, शिक्षा सेवा, बैंकिंग सेवा आदि जैसी जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों के निबटारे का मंच प्रदान करती है. इसमें केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य सेवाएं भी शामिल हो सकती हैं, जो लोकहित में आती हैं. सबसे खास बात यह है कि अदालत का निर्णय अंतिम होता है और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है. स्थायी लोक अदालत की स्थापना से गोपालगंज के लोगों को न्याय पाने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा. इसमें विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी गयी. कार्यक्रम में उपस्थित आम जनता के बीच जिला विधिक सेवा प्राधिकार से संबंधित तथा केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित हैंडबिल भी वितरित किया गया एवं उक्त योजनाओं के बारे में भी उपस्थित आम जनता को जागरूक किया गया. कार्यक्रम में कुशहर पंचायत के जनप्रतिनिधियों के अलावा स्थानीय ग्रामीण जनता उपस्थित हुई.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Sanjay Kumar Abhay

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By Sanjay Kumar Abhay

Sanjay Kumar Abhay is a contributor at Prabhat Khabar.

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