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Gopalganj News : शराब तस्करी में दोषी को साढ़े पांच साल की सजा, एक लाख का जुर्माना

Updated at : 21 May 2025 10:03 PM (IST)
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Gopalganj News : शराब तस्करी में दोषी को साढ़े पांच साल की सजा, एक लाख का जुर्माना

छह साल पुराने शराब तस्करी मामले में एडीजे-IV शैलेंद्र कुमार शर्मा की उत्पाद स्पेशल कोर्ट ने दोषी को साढ़े पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

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गोपालगंज. छह साल पुराने शराब तस्करी मामले में एडीजे-IV शैलेंद्र कुमार शर्मा की उत्पाद स्पेशल कोर्ट ने दोषी को साढ़े पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. यह फैसला मांझा थाना क्षेत्र के पशुरामपुर गांव निवासी जयप्रकाश सिंह के विरुद्ध सुनाया गया, जिनके घर के पास अगस्त 2019 में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर 33.120 लीटर विदेशी शराब जब्त की थी. उत्पाद विभाग के दारोगा धर्मेंद्र झा के आवेदन पर कांड संख्या 375/2019 दर्ज किया गया था. ट्रायल के दौरान उत्पाद इंस्पेक्टर रंजन प्रसाद, दारोगा धर्मेंद्र झा और सिपाही जुल्फीकार अंसारी ने कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत किये और गवाही दी. विशेष लोक अभियोजक रवि भूषण श्रीवास्तव और बचाव पक्ष के अधिवक्ता मुस्ताक आजम की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने जयप्रकाश सिंह को दोषी करार दिया. फैसला सुनते ही जयप्रकाश सिंह की आंखें नम हो गयीं. कोर्ट ने यह सजा साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SHAH ABID HUSSAIN

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