Gopalganj News : कबाड़ के दाम से भी सस्ता बिक रही शराबबंदी कानून में जब्ती गाड़ियां, खरीदने के लिए 25 तक करें आवेदन
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 20 Dec 2024 10:25 PM
Gopalganj News : यदि आप भी नये साल पर सस्ते दाम में गाड़ियां खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है. शराबबंदी कानून में जब्त की गयीं गाड़ियां आपको सस्ते दाम पर मिल सकती हैं.
गोपालगंज. यदि आप भी नये साल पर सस्ते दाम में गाड़ियां खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है. शराबबंदी कानून में जब्त की गयीं गाड़ियां आपको सस्ते दाम पर मिल सकती हैं. गोपालगंज में शराबबंदी कानून के तहत जब्त गाड़ियां नीलाम होने जा रही है. दिसंबर माह में दूसरी बार वाहनों की नीलामी होगी. मद्य निषेध विभाग ने कुल 164 वाहनों की नीलामी के लिए सूची जारी की है. इनमें बाइक से लेकर कार, बोलेरो से लेकर पिकअप और ट्रक से लेकर बस तक शामिल हैं.
नीलामी में भाग लेने के लिए करना होगा आवेदन
नीलामी में हिस्सा लेने के लिए पहले आवेदन करना होगा और फिर नीलामी की प्रक्रिया से गुजरना होगा. आवेदन के लिए मद्य निषेध विभाग ने 25 दिसंबर तक तिथि निर्धारित की है. आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 28 दिसंबर को कलेक्ट्रेट के कौशल विकास केंद्र में वाहनों की नीलामी होगी. बोली प्रक्रिया के तहत वाहनों की नीलामी होगी, जिस वाहन पर जिसकी बोली अधिक होगी, उसे वाहन सौंप दिया जायेगा.
नीलामी की पूरी प्रक्रिया को समझिए : मद्य निषेध विभाग की ओर से जारी किये गये वाहनों की नीलामी प्रक्रिया बिल्कुल सरल की गयी है. मद्य निषेध अधीक्षक अमृतेश कुमार के मुताबिक जिस वाहन को लेना होगा, उसके लिए विभाग के नाम से निर्धारित रेट की 20 फीसद रकम का डिमांड ड्राफ्ट और आवेदन मद्य निषेध विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा. आवेदन करनेवाले को 28 दिसंबर को बोली प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा और जो आवेदक सबसे अधिक बोली लगायेगा, उसे ही वाहन दिया जायेगा.कीमत कबाड़ के दाम से भी सस्ती
वाहनों की कीमत कबाड़ के दाम से भी सस्ती रखी गयी है. मद्य निषेध विभाग की ओर से जारी किये गये 164 वाहनों की सूची में डेढ़ हजार रुपये में बाइक की रेट शुरू है. कार की बात करें, तो ऑल्टो कार 24 हजार रुपये से शुरू है. वहीं, बोलेराे और लग्जरी कार 70 हजार से एक लाख रुपये से शुरू है. ट्रक की बात करें, तो 35 हजार रुपये से स्क्रैप वाले ट्रक का रेट निर्धारित किया गया है. इन वाहनों को नीलामी में लेने के बाद परिवहन विभाग से नया रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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